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*बलात्कार के फरार आरोपी की जमानत निरस्त कर, भेजा जेल* टीकमगढ़। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संदीप सरावगी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.09.2020 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 145/2015 अंतर्गत धारा 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी रविन्द्र गुर्जर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ गंजबासौदा जिला विदिशा में बलात्कार की घटना कारित की गई थी एवं आरोपी तभी से फरार चल रहा था। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2015 को पीडि़ता अपने भाई- बहिनों के साथ मेला देखने के लिए गई थी, पीडि़ता को एक अन्य आरोपी अपने साथ बहला-फुसलाकर पहले सागर ले गया था फिर उसे गंजबासौदा ले गया था जहां पर आरोपी रविन्द्र गुर्जर के द्वारा बलात्कार की घटना की गई थी एवं वह फरार हो गया था। उक्त आरोपी को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संदीप सरावगी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर व्यक्त किया गया कि आरोपी पहले से ही फरार चल रहा था एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का है आरोपी पुन: फरार हो सकता है एवं साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट होते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट, टीकमगढ़ द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
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नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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दुर्गा प्रतिमाओं पर नहीं रहेगा 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध
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चोरल डेम घूमने गए सेलनियो से अवैध पेसो की मांग करने वाले आरोपियों को भेजा जेल
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सांसद श्री पटेल सेगांव में विभिन्न कार्यक्रमों हुए शामिल
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अनलॉक-5 के निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी
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31 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी दर्ज करने के निर्देश
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खरगोन के सार्वजनिक स्वच्छता परिसर के डिजाईन की सराहना की
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कोमॉर्बिट के मरीज कोरोना में कितने हुए स्वस्थ्य?- प्रमुख सचिव श्री सिन्हा
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कार में अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।
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वीडियो कॉलिंग कर अश्लील बात करने और धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
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