जनसुनवाई में 90 आवेदकों ने बताई अपनी समस्याएं; अधिकारियों ने दिये निराकरण करने के निर्देश
खरगोन। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 13 अगस्त को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें अपर कलेक्टर जेएस बघेल एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में 90 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आए थे। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए।जन सुनवाई में 65 वर्षीय भीकनगांव तहसील के ग्राम बिटनेरा के इन्दर सिंह शिकायत लेकर आये थे कि मुझे वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तथा वृद्धावस्था में होने से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इस संबंध में तहसील कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था, किन्तु वृद्धा पेंशन चालु नहीं की गई है। जनसुनवाई में भीकनगांव तहसील के ग्राम डोंगरगांव के नारायण पिता रेमसिंह चौहान पुत्री की नहर में डूबने से मृत्यु होने पर सहायता राशि की मांग लेकर आये थे। उनका कहना है कि 18 अप्रैल 2023 को नहर में डूबने से पुत्री की अकाल मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में आर्थिक सहायता राशि के लिए पूर्व में आवेदन किया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आर्थिक सहायता राशि शीघ्र प्रदान की जाए। ब्रज विहार कॉलोनी खरगोन के सतीश जायसवाल शिकायत लेकर आये थे कि मेरे पुत्र रोशन जायसवाल का जिला चिकित्सालय में कर्तव्य पर रहते हुए निधन हो गया था। पुत्र रोशन जिला चिकित्सालय में संविदा पर मेल नर्स के पद पर पदस्थ था। अतः उसे आर्थिक सहायत प्रदान की जाए। जन सुनवाई में खरगोन तहसील के ग्राम नंदगांव के मकुन्द पिता बाउ पंचायत द्वारा खाद्यान्न पर्ची में नाम नहीं जोड़ने की शिकायत लेकर आये थे। उनका कहना था कि पिछले 03 वर्षों से पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को समस्त दस्तावेज देने के बावजूद भी खाद्यान्न पर्ची में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। वही सचिव द्वारा मेरा नाम गलत तरीके से समग्र पोर्टल पर ग्राम रोमचिचली में जोड दिया है। जबकि मेरे सारे दस्तावेज नंदगाव पंचायत के है। उनका कहना है कि सचिव व जीआरएस दोनों अपनी मनमर्जी से पंचायत में कार्य कर रहे हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। इस प्रकार जन सुनवाई में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, वाहन दुर्घटना में हुई मौत पर मोटरयान अधिनियम योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाने सहित अन्य शिकायतों के आवेदन निराकरण के लिए प्रस्तुत किये गए।
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