सोशल मिडिया पर बांग्लादेश घटना की भ्रामक अश्लील जानकारी फैलाने वाले 02 आरोपी पर केस दर्ज, 01 आरोपी गिरफ्तार

खरगोन। पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को क्षेत्र मे सक्रिय सोशल मीडिया ग्रुप्स व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी तारतम्य मे थाना कोतवाली खरगोन पर सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अश्लील विडिओ की खबर फैलाने पर धारा – 67 आई.टी. एक्ट व धारा - 4 स्त्री आशिष्ट रुपण (प्रति.) अधिनियम - 1986 के तहत कार्यवाही की गई है। 

13 अगस्त को कोतवाली खरगोन के संज्ञान मे आया कि, खरगोन शहर के व्हाट्सप्प ग्रुप पर एक मोबाईल नंबर धारक बंगलादेश मे हुई घटना के संबध में बिना उस विडिओ की सत्यता जाने एक भ्रामक एवं अश्लील विडिओ को वायरल कर रहा है । उक्त घटना के संज्ञान मे आते ही पुलिस टीम के द्वारा उक्त विडिओ को वायरल करने वाले व्यक्ति के बारे मे जानकारी निकाली गई जिसमे पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त विडिओ को वायरल करने वाला व्यक्ति आशीष पाल है । पुलिस टीम को उक्त जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर से आशीष पाल को गिरफ्तार किया गया व उक्त विडिओ को वायरल आने के बारे मे पूछने पर उसने संजय चंदेल निवासी खरगोन ने भेजना बताया है । पुलिस टीम के द्वारा दोनों आरोपियों पर अपराध क्रमांक 377/2024 धारा -67आई.टी.एक्ट व धारा -4 स्त्री आशिष्ट रुपण(प्रति.) अधिनियम -1986 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है व फरार आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे है । 

पुलिस टीम के द्वारा सोशल मीडिया/व्हाटसअप पर इस भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्हाटसअप ग्रुप के एडमिन एवं उसके व्हाटसअप से जुडे साथीयो को भ्रामक जानकारी को शेयर कर अन्य ग्रुप में न भेजने के संबध में नोटीस तामिल कराये जा रहे है ।

खरगोन पुलिस की शहरवासियों से अपील

सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाए एवं अफवाहों पर ध्यान न दे

✔️समस्त गणमान्य नागरिकों से खरगोन पुलिस अनुरोध करती है कि, जिले की सामाजिक समरसता, सद्भाव एवं शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने मे खरगोन पुलिस का सहयोग करे।

✔️किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले मैसेज, विडिओ, रील, क्लिप, व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित न करे । व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट होने पर ग्रुप एडमिन जिम्मेदार रहेगा ।

✔️आप सभी की ऑनलाइन गतिविधियां खरगोन पुलिस की निगरानी मे है ।

✔️यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट या टिप्पणी करते पाया जाता है, तो उसके एवं उस ग्रुप के एडमिन के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) एवं भारतीय दंड विधान की धाराओं के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । ओनली एडमिन की सेटिंग भी ग्रुप मे की जा सकती है, जिससे सूचनाएं वेरीफई की जा सके ।

✔️सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा व्हाट्सएप फेसबुक व अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की जाने वाली आपत्तिजनक गतिविधियां एवं असत्य अफवाहों पर ध्यान ना दे ।

✔️सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है । आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करे व कमेंट्स करने से बचे अन्यथा तत्काल सख़्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

✔️कोई फ़ोटो, विडिओ, टेम्पलेट, ऑडिओ, रील, क्लिप, कमेंट्स आदि की सत्यता एवं प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है । बिना पुष्टि किए ऐसी सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर, लाइक या सबस्क्राईब नहीं करे ।

✔️महिलाओ के एडिट किए हुए अश्लील/अभद्र फ़ोटो, विडिओ, व्हाट्सप्प ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबूक, आदि पर शेयर करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

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