कबाड़ियों की दुकानों में किसानों के खेत मे लगी मोटर के तार, मोटर साइकल के समान आदि के संबंध मे दुकानों मे की गई चेकिंग

खरगोन। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के द्वारा जिला खरगोन मे होने वाली चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए के लिए हर सार्थक प्रयास किए जा रहे है, जिसमे पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार खरगोन पुलिस के समस्त थानों व चौकियों पर कबाड़ व्यापारियों की दुकानों की गई औचक चेकिंग करने, चोरी के माल की सर्चिंग करने एवं कबाड़ व्यापारियों को चोरी का समान न खरीदने हेतु हिदायत देने के लिए आदेशित किया गया था । 

इसी क्रम मे खरगोन पुलिस के समस्त थानों व चौकियों पर कबाड़ व्यापारियों की अपने-अपने थाना क्षेत्रों मे कबाड़ की दुकानों व कबाड़ का समान खरीदने वालों की औचक चेकिंग गई । पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकल के पुर्जे आदि, चोरी की जाने वाली मोटरों के तार व उसके पुर्जे आदि की सघन सर्चिंग की गई । 

चेकिंग के दौरान कबाड़ व्यापारियों के कबाड़ का माल बेचने वालों के संबंध मे जानकारी ली गई व रजिस्टर को भी चेक किया गया । पुलिस टीम के द्वारा कबाड़ व्यापारियों को चोरी का समान खरीदने के उपरांत उन पर होने वाली कानूनी कार्यवाही के बारे मे भी सचेत किया गया । इसके अलावा कबाड़ के लिए तार, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक समान, कॉपर, मूर्तिया आदि के संबंध मे रजिस्टर संधारित करने तथा दस्तावेज रखने के लिए भी निर्देशित किया ।


खरगोन पुलिस द्वारा की जा रही है लोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही

     

पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को लोडिंग वाहन व यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था । उक्त आदेश के पालन मे पर जिले के समस्त थानों द्वारा ओवर लोडिंग चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जाकर नोटिस तमिल कराए गए है ।

नोटिस मे लोडिंग वाहन/ बस चालकों को बताया गया है कि, उनके द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है वो आरटीओ द्वारा दी गई नियम व शर्तों के अनुसार ही चलाया जाऐ, चलाए जा रहे लोडिंग वाहन में सवारियां न बैठाए, यदि आपके द्वारा अपने लोडिंग वाहन में सवारियां बैठाई जाती है तो यह माना जावेगा कि आपके द्वारा जानबूझकर सवारियां बैठाकर लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है व यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है । 

वाहन चालकों को निम्न शर्तों के आधार पर नोटिस भी तमिल कराए गए है -

🚨 यदि आपके द्वारा अपने लोडिंग वाहन में सवारी बैठाई जाती है तो आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 66/192, 66/192-A के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

🚨 यदि आप बिना लायसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते है तो आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 3/181 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

🚨 यदि आपके द्वारा बिना बीमा के वाहन चलाया जाता है तो आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 146(1)/196 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

🚨 यदि आप बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाते हुए पाए जाते है तो आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 56/192 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

🚨 यदि आपके द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन चलाने के लिए दिया जाता है तो आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा 03/180 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

पुलिस के द्वारा लोडिंग वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर अपने लोडिंग वाहन में सवारियां न बिठाने एवं यातायात नियमों का पालन करने बताया गया एवं उक्त नियमों का पालन न करने पर वाहन जप्त कर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । हाल के दिनों मे देखा गया है की लोडिंग वाहनों मे सावरियों का परिवहन किया जाता है और ये लोडिंग वाहन अत्यधिक तेज गति से भी ड्राइविंग करते है ।

अतः पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना द्वारा ऐसे सभी प्रकार के लोडिंग वाहन चालकों का रिकार्ड तैयार कराया है तथा उन्हे हिदायत के साथ नोटिस दिया है एवम कनूनों से अवगत कराया है यदि भविष्य मे ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति होती है तो न केवल चालक बल्कि वाहन स्वामी के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी । पुलिस अधीक्षक खरगोन का स्पष्ट निर्देश है कि, खरगोन के नागरिकों का जीवन जोखिम मे नहीं डाला जा सकता है । अतः उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यावसयिक वाहन चालकों को जागरूक किया जाना आवश्यक है ।


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