फीस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों से वसूला जायेगा पाँच गुना जुर्माना

02 जून को खरगोन में जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व संचालकों की बैठक 

खरगोन। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने प्रस्तावित फीस सरंचना को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने की 8 जून तक की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही विभाग ने पोर्टल पर प्रस्तावित फीस सरंचना अपलोड करने की प्रक्रिया फीस भी निर्धारित कर दी है। 

         स्कूल शिक्षा विभाग की संचालक मंजूषा विक्रांत राय द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में प्रस्तावित फीस सरंचना पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर प्रक्रिया फीस सहित प्रक्रिया फीस का पाँच गुना अर्थदंड वसूला जायेगा। विभाग ने अर्थदंड वसूली का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिया है।

         प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी और सभी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को जारी आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये प्रस्तावित सरंचना 8 जून पोर्टल पर अपलोड करना होगी। नियत समय सीमा में प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड न करने की स्थिति में प्रक्रिया फीस के साथ-साथ प्रक्रिया फीस की 5 गुना राशि विलंब के लिए अर्थदंड के रूप से स्कूल संचालकों से वसूल की जायेगी।

       स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूल जिनकी छात्र संख्या 2 हजार से अधिक है उनके लिये प्रस्तावित फीस सरंचना पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया फीस 5 हजार रुपये तय की है। इसी प्रकार ऐसे निजी स्कूल जिनकी छात्र संख्या 1001 से 2 हजार तक है उनके लिये 3 हजार रुपए, जिनकी छात्र संख्या 501 से 1 हजार तक है उनके लिये 2 हजार रुपए तथा ऐसे स्कूल जिनकी छात्र संख्या 500 तक है उनके लिये प्रस्तावित फीस सरंचना पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया फीस 1 हजार रुपये तय की गई है। 

       आदेश के मुताबिक निजी स्कूल यदि 8 जून तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रस्तावित फीस की सरंचना अन्य जानकारियों सहित पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तो विलंब के लिये निर्धारित प्रक्रिया फीस सहित इसका 5 गुना अर्थदंड उनके उपर लगाया जायेगा। मतलब जिनकी प्रक्रिया फीस 5 हजार है उनसे प्रक्रिया फीस के अलावा 25 हजार रुपए, जिनकी प्रक्रिया फीस 3 हजार है उनसे प्रक्रिया फीस के अलावा 15 हजार रुपये, जिनकी प्रक्रिया फीस 2 हजार है उनसे प्रक्रिया फीस के अलावा 10 हजार और जिनकी प्रक्रिया फीस 1 हजार है उनसे प्रक्रिया फीस के अलावा 5 हजार रुपए अर्थदंड वसूल किया जायेगा।

 जिला शिक्षा अधिकारी एसके कानुडे ने बताया कि जिले में संचालित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मण्डल व अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व संचालकों की बैठक 02 जून को देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-01 खरगोन में आयोजित की गई है। विकासखण्ड गोगांवा, सेगांव, झिरन्या, भीकनगांव व खरगोन के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व संचालकों की बैठक प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक तथा विकासखण्ड महेश्वर, बड़वाह, कसरावद व भगवानपुरा के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व संचालकों की बैठक दोपहर 02 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक आयोजित की गई है। निजी विद्यालयों के प्राचार्यों व संचालकों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।


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