बोरवेल ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने सुरक्षा उपाय करने के निर्देश
खरगोन। गत दिवस रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में गिरने से मासूम बच्चे मयंक की मृत्यु होने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिले में इस तरह की दुर्घटनाएं न हो और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने के मकसद से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर 15 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बोरवेल खनन करने वाले कॉन्ट्रेक्टर एवं डीलर्स की बैठक आयोजित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर जेएस बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएस अचाले, विभाग के अन्य अधिकारी एवं जिले में बोरवेल खनन का काम करने वाले कॉन्ट्रेक्टर्स एवं डीलर्स उपस्थित थे।
बैठक में बोरवेल खनन करने वाले सभी कॉन्ट्रेक्टर्स एवं डीलर्स से कहा गया कि बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य है। बोरवेल खनन के पश्चात उसमें केसिंग पाइप लगाना अनिवार्य है, भले ही बोरवेल सुखा क्यों न हो। बोरवेल खनन के पश्चात उसमें केप लगाना अनिवार्य है और बोरवेल के उपर सीमेंट कांक्रीट का प्लेटफार्म अनिवार्य रूप से बनाया जाना है। जिस स्थान पर बोरवेल का खनन किया जा रहा हो, वहां तक किसान या भूमि स्वामी के साथ बोरवेल खनन करने वाले कॉन्ट्रेक्टर का जीपीएस के साथ फोटो खींचना अनिवार्य है।
बैठक में बताया गया कि नलकूप खनन कार्य के पंजीयन एवं मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निजी व्यक्तियों द्वारा शासकीय/अशासकीय उपयोग के लिए खनित कराए जाने वाले नलकूपों की मॉनिटरिंग हेतु नलकूपों, नलकूप खनन करने वाली एजेंसी, मशीन तथा नलकूप खनन कराने वाले विभाग, संस्थाओं, व्यक्तियों की जानकारी को ट्रैक करने हेतु पोर्टल का निर्माण एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से कराया जा रहा है। इस पोर्टल पर नलकूप खनन मशीन, खनन एजेंसी को पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा इस पोर्टल पर नलकूप खननकर्ता व एजेंसी द्वारा नलकूप खनन संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। नलकूप खनन की सूचना पोर्टल पर प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन उपरांत संबंधित व्यक्ति, संस्था, विभाग द्वारा नलकूप के हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप स्थापित कर दिया गया है।
यदि नलकूप में जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है या जल आवक क्षमता कम प्राप्त होती है तो नलकूप की केसिंग के ऊपर स्टील प्लेट का कैप लगाकर कैप को नट बोल्ट लगाकर केसिंग में फिक्स कर नलकूप के चारों ओर 0.50×0.50×0.60 मीटर आकार का जमीन से .30 मीटर नीचे और 030 मीटर ऊपर तक सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक बनाया जाना होगा। यदि किन्हीं कारणों से नलकूप सूखा होता है, तो नलकूप को संबंधित नलकूप खननकर्ता एजेंसी, व्यक्ति द्वारा मिट्टी, रेत, मुरम आदि से ज़मीन की सतह तक भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। यदि भवन निर्माण अथवा अन्य कारणों के लिए नलकूप/पाइल का खनन किया जाता है, तो खनन की अवधि के दौरान कार्यस्थल की सुरक्षा, बैरिकेटिंग इस प्रकार की जाए, जिससे स्थल के आस-पास कोई बच्चा न पहुँच सके।
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