महिला दिवस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को दिया कानूनी ज्ञान
मण्डलेश्वर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ए डी आर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपनी पैरवी खुद कर सकता है लेकिन कानूनी बाध्यताओं के कारण ऐसा नही हो पाता हमारे विधिक सेवा विभाग में महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है यहाँ पैरवी करने वाले अधिवक्ता सीनियर और अनुभवी होते है जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नही है जो अनुसूचित जाति या जनजाति कर सदस्य है जो जेल बंदी है और जो महिलाएं है उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है । बलात्कार पीड़ित हत्या में अनाथ हुए बच्चो एसिड अटैक के मामलों में अंग भंग होने पर मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता सरकार देती है इसके लिये भी विधिक सेवा में आवेदन दिया जा सकता है । शासन द्वारा इसका लाभ देने के लिये एक समिति बनाई गई है जिसमे प्रधान जिला न्यायाधीश जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और विधिक सेवा के सचिव शामिल होती है यह समिति प्रतिकर राशि तय करती है ।
लोकोपयोगी सेवाओ की लोक अदालत के बारे में जिला न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत प्रतिमाह आयोजित होती है इसमें ऐसे मामले शामिल किये जाते है जिन मामलों में सेवा में कमी पाई जाती है सफाई में कमी जल आपूर्ति सेवा में कमी डाकतार सेवा में कमी ड्रेजेज सिस्टम फेल होने स्ट्रीट लाइट स्वास्थ्य सेवा में कमी खराब रोड बीमा सेवा आदि सेवा क्षेत्रो में कमी होने पर भी आप विधिक सेवा के माध्यम से वाद दायर कर सकते है ।आपने मोटर व्हीकल एक्ट की एवं 09 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत की भी जानकारी दी ।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउंसिल सुश्री निशा कौशल ने घरेलू हिंसा और भरण पोषण अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि कोई महिला अपने पति से तलाक होने के बाद भी भरण पोषण की हकदार होती हैं जब तक वह दूसरी शादी नही कर लेती । 18 वर्ष से ऊपर की ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नही हुई हैं वे भी अपने पिता से भरण पोषण का अधिकार रखती हैं । थाना महेश्वर की सब इंस्पेक्टर प्रियंका तोमर ने बताया कि हर महिला को कुछ नम्बर याद होना चाहिये महिला हेल्प लाइन नम्बर 1090 पर कॉल करने से महिला की लोकेशन ट्रेस कर वहां पुलिस पहुंच जाती है और उसकी सहायता करती है । साइबर क्राइम होने पर 1930 पर डॉयल करे जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो पहले इस नम्बर पर अपनी समस्या बताएं । किसी प्रकार की ठगी होने अकाउंट से रुपये निकल जाने के तुरंत बाद आप हेल्प लाइन नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा दे ये शिकायत घटना के आधा घण्टे बाद करें आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतना रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है । उसके बाद जिले के सायबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज करें ।आपने महिलाओं को पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में भी बताया।पैरालीगल वालेंटियर श्रीमति सारिका जैन ने पुलिस के महिला परामर्श केंद्र की जानकारी भी दी। पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप ने महिला दिवस के अवसर पर क्षेत्र की विख्यात नारी शक्तियों का परिचय देते हुए पुराण में उल्लेखित नारी भारती देवी मंडन मिश्र देवी अहिल्याबाई होल्कर सुरमी बाई के ऐतिहासिक योगदान के बारे में बताया । आपने क्षेत्र की प्रतिभावान नारी भारतीय नौ सेना की सब लेफ्टिनेंट सुश्री वैष्णवी सेंगर की संघर्ष गाथा और भारत की बेस्ट मॉडल श्रीनगर (जलूद) की अनुष्का दयाल की जानकारी भी दी । इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक शिल्पा लाड पी एल वी जोजु मुरियाडन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी पांडे अनिता वासुरे सुनीता पांडे अलका गांगले मीनाक्षी शर्मा ज्योति सोपरा शांति क़ानूडे रजनी गांगले शमाबानो खान वंदना केवट अम्बिका गोयल सहित मण्डलेश्वर सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही ।
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