आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न
चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए आपसी सद्भाव से मनाएं जाएंगे त्योहार
खरगोन। आगामी दिनों में जिले में मनाएं जाने वाले होली, गणगौर, गुड फ्रायडे, ईद, रामनवमी एवं अन्य त्योहारों को लेकर 22 मार्च को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, जेएस बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरूणेन्द्र सिंह, मनोहर सिंह बारिया, एसडीएम भास्कर गाचले, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मण्डलोई, अन्य अधिकारीगणन एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। हम सभी को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना है और इसके दायरे में रहकर ही आगामी दिनों में आने वाले होली, गणगौर, गुड फ्रायडे, ईद, रामनवमी एवं अन्य त्योहार आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाना है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने एवं कानून व्यवस्था के लिए समस्या बनने वाली गतिविधि बर्दास्त नहीं की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि जिले में अमन एवं शांति बनी रही तथा सभी धर्म के लोगों के बीच भाईचारा बना रहे इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज की शांति भंग हो और अप्रिय स्थिति निर्मित होती हो। बैठक में तय किया गया कि सभी लोग एक-दूसरे के धार्मिक त्यौहारों एवं उत्सवों का सम्मान करेंगे और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखेंगे।
बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए खरगोन जिले में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और साम्प्रदायिक व सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सजग रहेगा। हम सभी मिलकर खरगोन जिले से प्रदेश एवं देश को शांति का संदेश देने का काम करेंगे।
बैठक में तय किया गया कि होली का दहन बिजली के तारों के नीचे नहीं किया जाएगा। रंग खेलने में केमिकल युक्त रंगों का उपयोग नहीं किया जाएगा। होली पर हुड़दंग करने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। अज़ीज़ुद्दीन शेख द्वारा सुझाव दिया गया के शांति समिति सदस्यो की औऱ से सांप्रदायिक सद्भाव का एक आयोजन रमजान औऱ होली के अवसर पर किया जायेगा। जिसमें फूल देकर होली की बधाईयां औऱ रोज़ा अफ्तार कराके रमजान की मुबारबाद दी जाएगी।
बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
खरगोन। लोकसभा चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण खरगोन जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबध्ंा में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण खरगोन जिले में रात्रि 10 बजे प्रातः 06 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, बीमा, फीटनेश आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चलित वाहन में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी आम सभा जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घण्टे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
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