खरगोन पुलिस द्वारा देशी पिस्टल लेकर घूमने वाले के विरुद्ध कार्यवाही

खरगोन /बलकवाड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इन्दौर (ग्रामीण) अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन अतुल सिंह द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोहरसिंह बारीया व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) तरूणेन्द्रसिंह बघेल व समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी तारतम्य मे थाना बलकवाड़ा चौकी खलटका की अवैध हथियार लेकर घूमने वाले के विरुद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया । 22 मार्च को चौकी खलटका थाना बलकवाड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, चंदन पिता दिनेश चौहान निवासी ग्राम खलटाका हाल मुकाम एशियन कालोनी को पिस्टल लेकर चिचली फाटा ग्राम निमरानी पर घूमते देखा गया है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुची । पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे व उसके बताए हुलिये अनुसार एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया । पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम चंदन पिता दिनेश चौहान जाति राजपुत उम्र 20 साल निवासी ग्राम खलटाका बताया उक्‍त व्‍यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी कमर मे देशी पिस्टल पाई गई । उक्त पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेंस व दस्तावेज के बारे मे पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया । आरोपी के कब्जे से देशी पिस्टल जप्त कर गिरफ्तार किया गया | उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है । आरोपी का पुलिस रिमान्ड लिया जाकर अवैध हथियार के संबंध मे पूछताछ की जाएगी ।

गिरफ्तारशुदा आरोपी

1. चंदन पिता दिनेश चौहान जाति राजपुत उम्र 20 साल निवासी ग्राम खलटाका 

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी चंदन पिता दिनेश चौहान जाति राजपुत उम्र 20 साल निवासी ग्राम खलटाका के विरुध्द थाना बलकवाडा पर अपराध क्र 120/24 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ।

पुलिस टीम

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग मंडलेश्वर मनोहर गवली एवं थाना प्रभारी बलकवाडा निरीक्षक आर एस ठाकुर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 129 धनसिंग पवार, प्रधान आरक्षक 711 राजेन्द्र कुशवाह, आरक्षक 269 पंकज शर्मा, आरक्षक अनिल कुशवाह, आरक्षक निरज यादव, आरक्षक नरेन्द्र जाट, आरक्षक राकेश चौहान का विशेष योगदान रहा ।  

अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले के विरुद्ध की गई कार्यवाही

बलकवाड़ा। अवैध मादक पदार्थ की सूचना प्राप्त होने पर थाना बलकवाड़ा पर अवैध मादक पदार्थ (गांजे) के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । 22 मार्च को थाना बलकवाड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की, एक व्यक्ति जिसका नाम गोलू है एशियन कालोनी ग्राम खलबुजुर्ग मे अपनी मोटर साईकिल क्रं. MP10MM2950 पर एक सफेद रंग के झोले में गांजा रख बेचने के लिये खड़ा है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधीकारी श्री मनोहर गवली के निर्देशन मे पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया । 

पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँच कर देखा तो मुखबिर के बताए अनुसार हुलिये का व्यक्ति खडा दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा । पुलिस टीम के द्वारा भागने वाले व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा । पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोलु पिता राधेश्याम सेन जाति नाई उम्र 25 साल निवासी ग्राम पथोरा का होना बताया । गोलु के पास मिले बैग की तलाशी लेने पर उसके बैग से गांजा मिला । 

पुलिस टीम के द्वारा आरोपी गोलू के कब्जे से कुल अवैध मादक पदार्थ 01 किलो 200 ग्राम गांजा किमती 20,000/- रुपये जप्त किया एंव एक मोटर सायकल क्रमांक MP10MM2950 किमती 75,000/- रुपये तथा एक मोबाईल फोन किमती 10,000/- रुपये कुल मश्रुका कमती 1,05000/- रुपये का जप्त किया गया । आरोपी गोलु पिता राधेश्याम सेन जाति नाई उम्र 25 साल निवासी ग्राम पथोरा थाना बलकवाड़ा को अपराध क्रमांक 121/24 धारा 8/20 NDPS ACT मे गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।

आरोपी का नाम

1. गोलु पिता राधेश्याम सेन जाति नाई उम्र 25 साल निवासी ग्राम पथोरा थाना बलकवाड़ा 

जप्तशुदा मश्रुका का विवरण

1. कुल 01 किलो 200 ग्राम गांजा कुल किमती लगभग 20,000 /-रुपये

पुलिस टीम-

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव थाना प्रभारी बलकवाडा निरीक्षक रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में उप निरीक्षक रितेश तायडे, सहायक उप निरीक्षक जोगेन्द्र पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक अशोक नैयर, आरक्षक अनिल कुशवाह, आरक्षक निरज यादव, आरक्षक नरेन्द्र जाट, आरक्षक राकेश चौहान का विशेष योगदान रहा ।

देशी पिस्टल लेकर घूमने वाले के विरुद्ध कार्यवाही

गोगावां। थाना गोगावां की अवैध हथियार लेकर घूमने वाले के विरुद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया । 22 मार्च को चौकी अहिरखेड़ा थाना गोगावां पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, प्रवीण पिता शिवलाल विश्वकर्मा निवासी अंदड़ देशी पिस्टल लेकर घूम रहा है एवं लोगो को डरा धमका रहा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुची । पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे व उसके बताए हुलिये अनुसार एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया । 

पकड़ मे आए व्यक्ति से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण पिता शिवलाल विश्वकर्मा जाति लोहार उम्र 35 वर्ष निवासी अंदड़ का बताया । उक्‍त व्‍यक्ति की तलाशी लेने पर उसकी कमर मे देशी पिस्टल पाई गई । उक्त पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेंस व दस्तावेज के बारे मे पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया । आरोपी के कब्जे से देशी पिस्टल जप्त कर गिरफ्तार किया गया | उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है । आरोपी का पुलिस रिमान्ड लिया जाकर अवैध हथियार के संबंध मे पूछताछ की जाएगी । 

गिरफ्तारशुदा आरोपी

1. प्रवीण पिता शिवलाल विश्वकर्मा जाति लोहार उम्र 35 वर्ष निवासी अंदड़ थाना गोगावा

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी प्रवीण पिता शिवलाल विश्वकर्मा जाति लोहार उम्र 35 वर्ष निवासी अंदड़ थाना गोगावा के विरुध्द अपराध क्र 138 /24 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया ।

पुलिस टीम

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागिय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य, एवं थाना प्रभारी गोगांवा दिनेश सोलंकी के निर्देशन मे चोंकी प्रभारी अहिरखेड़ा उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक रामदास निगवाल, प्रधान आरक्षक 423 पंढरीनाथ चौहान, आरक्षक राजेश जायसवाल,आरक्षक संतोष बामनिया,आरक्षक विमल यादव, आरक्षक अनिल बामनिया का विशेष योगदान रहा ।

अवैध कच्ची महुआ शराब का परिवहन करने वाले के विरूद्ध बडी कार्यवाही

बरूड। थाना बरुड पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । 23 मार्च को थाना बरुड पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम बरुड भगोरिया हाट मे कच्ची हाथ भट्टी की महुआ शराब भारी मात्रा मे बेचने हेतु एक व्यक्ति पीकअप वाहन मे डालकी तरफ से आ रहा है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को मुखबिर की सुचना से अवगत कराया व पुलिस टीम को रोमचिचली रोड नहर के पास स्टापर लगाकर गाडिया को चेक करने हेतु लगाया ।  

जिसमे डालकी तरफ से एक पीक अप सफेद रंग की आती दिखी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया एवं पीक अप को चेक करते उसमे कडप के निचे छुपा कर रखी दो खाद की बोरी जिसमे कच्ची शराब पन्नीयो मे थी जिन्हे चेक करते हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब होना पायी जिसे मौके पर पुलिस टीम द्वारा पीक अप क्र. एम.पी. 41 जीए 3487 किमत लगभग 5 लाख रुपये एवं अवैध शराब 80 लीटर किमती 12,000 रुपये कुल मश्रुका 512000 रुपये जप्त किया । 

उक्त कृत्य पर से 01 आरोपी संतोष पिता लिमजी जाति भील उम्र 35 वर्ष निवासी ईद गाह बैडी बरुड के विरुद्ध थाना बरुड पर अपराध 55/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । 

पुलिस टीम -

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रोहित लखारे के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी बरुड निरीक्षक रितेश यादव , सउनि राजासिंह किराडिया , सउनि सुखलाल चौहान , प्रआर 713 लालसिंह गांवड , प्रआऱ 27 शोएब , प्रआर 327 राजेन्द्र , आर. 935 राजु यादव , आर. 637 सखाराम , आर. 310 शंकर , आर. 59 जयप्रकाश , आर. 92 राजेश पाटील का विशेष योगदान रहा ।

 

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