दो व्यक्तियों को 25-25 हजार का बंध पत्र भरने एवं प्रति सप्ताह थाने में हाजरी देने के निर्देश

खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के दो व्यक्तियों को थाना प्रभारी के समक्ष 25-25 रुपए का बंध पत्र भरवाने एवं प्रति सप्ताह थाने में हाजरी देने के निर्देश दिए हैं।

 ग्राम ऊन थाना जिला खरगोन के निवासी योगेश पिता कैलाश जायसवाल को थाना प्रभारी ऊन के समक्ष 25 हजार रुपए का बंध पत्र भरने का आदेश दिया गया है कि वह आगामी 03 माह तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे समाज की शांति भंग हो और आम जनता में भय व्याप्त हो। योगेश पिता कैलाश जायसवाल को 03 माह तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपनी आमद थाना प्रभारी ऊन के समक्ष देने कहा गया है। 

 इसी प्रकार ग्राम नान्द्रा थाना मण्डलेश्वर निवासी अमिर ऊर्फ अम्मू पिता गम्मू पिंजारा को थाना प्रभारी मण्डलेश्वर के समक्ष 25 हजार रुपए का बंध पत्र भरने का आदेश दिया गया है कि वह आगामी 03 माह तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे समाज की शांति भंग हो और आम जनता में भय व्याप्त हो। अमिर ऊर्फ अम्मू पिता गम्मू पिंजारा को 03 माह तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपनी आमद थाना प्रभारी मण्डलेश्वर के समक्ष देने कहा गया है।


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