सावधान! जिले में धारा 144 लागू; सोशल मीडिया पर भड़काउ एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्यवाही

खरगोन जिले में लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत सोशल मीडिया पर भड़काउ एवं आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। 

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल प्लेटफार्म, यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाटसअप ग्रुप आदि पर किसी व्यक्ति, संस्था या दल के विरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी, लोक शांति को भंग करने वाले भड़काउ, आपत्तिजनक, विद्वेषपूर्ण, सामग्री पोस्ट नहीं की जाएगी और न ही किसी प्रकार की अपमानजनक, भ्रामक फोटो, ऐनीमेटेड फिल्म, रील या फोटो वीडियो अपलोड और लाइक, शेयर नहीं किए जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और एडमिन के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-125 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिले में धारा-144 लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कर्मवीर शर्मा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सम्पूर्ण खरगोन जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लागू कर दी है। 

 इस संबध्ंा में जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगे। इसी प्रकार बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। रैली, जुलूस आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, लेकर चलना एवं उनका प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के पण्डाल आदि का निर्माण भी प्रतिबंधित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश का प्रसारण, अग्रेषण, साम्प्रदायिक टिप्पणी करना प्रतिबंधित रहेगा। 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

लोकसभा चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण खरगोन जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

 इस संबध्ंा में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण खरगोन जिले में रात्रि 10 बजे प्रातः 06 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, बीमा, फीटनेश आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चलित वाहन में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

 ष्शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी आम सभा जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घण्टे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित

शस्त्रधारकों को शीघ्र शस्त्र थाने में जमा कराने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण खरगोन जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस लोक सभा चुनाव प्रक्रिया समाप्ति अर्थात 06 जून 2024 तक की अवधि के लिए निलंबित कर दिये हैं। सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र तीन दिनों के भीतर शीघ्रता से निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों, वन विभाग के कर्मियों, बैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियों, न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

खरगोन जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

बिना अनुमति के नलकूप खनन पर प्रतिबंध

खरगोन जिले के जल स्त्रोतों का जल स्तर कम होने एवं आगामी माहों में पेयजल एवं निस्तार के लिए जल की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सम्पूर्ण खरगोन जिले में नर्मदा नदी को छोड़कर पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आगामी आदेश तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। 

इस आदेश के जारी होने से 30 जून 2024 तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जिले के किसी भी क्षेत्र में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। केवल शासकीय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्थाओं के लिए खनन किए जाने वाले नलकूपों की अनुमति रहेगी तथा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन की अनुमति क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदान करने पर ही खनन कार्य किया जाएगा। जिले में बहने वाली नदियों व नालों (नर्मदा नदी को छोड़कर) से पेयजल एवं निस्तार के अतिरिक्त सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

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