खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा व नपा के अधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण
उक्त चाय खाद्य प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्तओं को चाय पोलिथिन की थैलियों मे पैक्ड कर पार्सल बनाकर विक्रय किया जा रहा था। नगर पालिका के प्रभारी राजस्व अधिकारी महेश वर्मा द्वारा पोलिथिन की थैलियों को मौके पर 20 किग्रा जब्त किया गया तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा चाय खाद्य प्रतिष्ठानों की दूकानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,नियम 2011 एवं विनियम 2011 के तहत नोटिस जारी किये गये है। समयावधि में नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के तहत वैद्याानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले के समस्त चाय खाद्य प्रतिष्ठानों को गरम चाय को पोलिथिन की थैलियों मे पैक्ड कर पार्सल बनाकर विक्रय नहीं करना सुनिश्चित करें। चाय खाद्य प्रतिष्ठानों के द्वारा गरम चाय पोलिथिन की थैलियों मे पैक्ड कर पार्सल बनाकर विक्रय करते पाया गया तो नियमानुसार विधिवत कार्यवाही की जाएगी। वहीं आगामी समय में समस्त जगह पर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.आर. सोंलकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एन.एस. सोंलकी एवं महेश वर्मा प्रभारी राजस्व अधिकारी (नगर पालिका) उपस्थित थें।
खाद्य विभाग ने होटल ढाबों से जप्त किए 11 घरेलू गैस सिलेंडर
खरगोन। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में खाद्य विभाग के दल ने गत दिवस बुधवार को खरगोन शहर में घरेलू गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए होटल ढाबों का निरीक्षण कर गैस सिलेंडर जप्त किए। खाद्य विभाग के दल ने निरीक्षण के दौरान मेसर्स जोधपुर स्वीट्स खरगोन से 05 गैस सिलेंडर, मेसर्स इंदौर ढाबा खरगोन एवं मेसर्स होटल महागुरू ढाबा खरगोन से 02-02 गैस सिलेंडर तथा मेसर्स व्हीआइपी ढाबा खरगोन और मेसर्स हरियाणा जलेबी कार्नर खरगोन से 01-01 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। विभाग ने निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस का उपयोग कर रहे 05 प्रतिष्ठानों से 11 गैस सिलेंडर 24200 रुपए कीमत के जप्त किए हैं।
05 होटल संचालकों द्वारा घरेलू गैस का दूरुपयोग अवैध संग्रहण एवं व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। होटल संचालकों द्वारा किया उक्त कृत्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण तैयार किये गये। जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हेमन्त मण्डलोई, रविन्द्र सिंह ठाकुर एवं विरेन्द्र सिंह चौहान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित थे।
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