टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समयसीमा प्रकरणों की समीक्षा; सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश
खरगोन । कलेक्टर की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर द्वारा समयसीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर जेएस बघेल, श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती स्वाति मिश्रा, सभी एसडीएम एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए, इनका त्वरित निराकरण किया जाए। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन की लंबित 50 प्रतिशत शिकायतों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न विभागों की 5 हजार से अधिक शिकायतें 50 से अधिक दिनों से लंबित है। एक सप्ताह के भीतर इन शिकायतों का निराकरण कर 2500 तक लाने के निर्देश दिए गए। विशेषकर राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की अधिक संख्या में लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने कहा गया।
बैठक में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रम विभाग की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए ग्राम पंचायत की रिपोर्ट तत्परता के साथ श्रम विभाग को उपलब्ध कराएं। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे फसल गिरदावरी का कार्य प्रारंभ कर दें। गिरदावरी का यह कार्य मौके पर जाकर करना है, खटिया गिरदावरी नहीं चलेगी। बैठक में आगामी 05 फरवरी से प्रारंभ हो रही 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिले में कहीं पर भी नकल न चलें, इसके लिए परीक्षा केन्द्रों की कड़ी निगरानी की जाए। बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक न हो इसके लिए विशेष सावधानी बरती जाएं। परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक सहित किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं रहेगी। इस दौरान बताया गया कि जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 95 और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 87 केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर निर्धारित तिथियों पर प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी।
बैठक में बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में बताया गया कि किसी भी नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इस अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन कर 14 से 18 वर्ष आयु के कुमार श्रमिकों को गैर खतरनाक नियोजन में काम करने की अनुमति दी गई है। जिले में किसी भी नियोजन में बाल श्रमिक काम करते पाए जाएं तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस थाना एवं श्रम पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 8871796936 पर सूचना दी जा सकती है।
बैठक में वेटलेंड संरक्षण समिति के कार्यों की चर्चा के दौरान आगामी 02 फरवरी को जलीय संरचना संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। कलेक्टर शर्मा ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र की जल संरचनाओं के संरक्षण के उपाय करें और 02 फरवरी को जल संरचना संरक्षण दिवस पर इसकी शपथ लें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे दस्तक अभियान की चर्चा के दौरान कलेक्टर शर्मा ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहन सिंह सिसोदिया ने बताया कि दस्तक अभियान के अंतर्गत शून्य से 05 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं की हिमोग्लोबिन जांच की जाएगी और उन्हें विटामीन-ए की खुराक दी जाएगी।
बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव-2024 के लिए अपने अधिनस्थ कर्मचारियों का सटीक डाटा एनआईसी के माध्यम से पोर्टल पर शीघ्रता से अपलोड करें। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए।
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