सनसनीखेज मामले में पत्नी पर शक कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
खरगोन । जिले के थाना भगवानपुरा में 26 सितंबर2021 को आरोपी बखिया उर्फ सुमेरसिंह पिता अनवर जाति नहाल द्वारा उसकी पत्नि मृतिका समोतीबाई पर चरित्र शंका को लेकर रात के करीबन 10.00 बजे विवाद करते समय मृतिका के पुत्र एवं सास द्वारा समझा दिया था, उसके बाद फरियादी उसके काका के घर के बाहर खटिया लगा कर सो गया था, माता-पिता व दादी एवं छोटी बहन घर के अन्दर काका के यहा सो गये थे, रात के करीबन 4.00 बजे घर के अन्दर से मृतिका समोतीबाई की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तभी फरियादी के आने पर दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी मॉ को उसके पिता द्वारा मारपीट कर रहा था, फरियादी के पिता बखिया ने उसकी मॉ को जलाऊ लकडी (डुट) से उठाकर सिर में मारा, जिससे समोतीबाई बहोश होकर जमीन पर गिर गई, खुन निकलने लगा। फिर भी आरोपी पिता द्वारा उसी लकड़ी से मृतिका समोतीबाई के सिर पर अनेक बार-बार वार किया, जिससे फरियादी कि मॉ समोतीबाई की मौत मौके पर होने की सूचना पर थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 319/21 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी भगवानपुरा कावा विश्वेश्वर करील के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपी बखिया उर्फ सुमेरसिंग पिता अनवर जाति नहाल उम्र 46 साल निवासी ग्राम सिरवेल को दिनांक 28-09-2021 को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी बखिया उर्फ सुमेरसिंह पिता अनवर जाति नहाल के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जो माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन के सत्र प्रकरण क्रमांक 99/21 पर विचाराधीन था। पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट, जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था। प्रकरण विचारण के दौरान माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा दिनांक 01-12-2023 को निर्णय पारित करते हुए, जघन्य सनसनीखेज/चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी बखिया उर्फ सुमेरसिंग पिता अनवर जाति नहाल उम्र 46 साल निवासी ग्राम सिरवेल को आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी बखिया उर्फ सुमेरसिंग पिता अनवर जाति नहाल उम्र 46 साल निवासी ग्राम सिरवेल को सजा दिलाने में जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन श्री महेन्द्र भानुप्रिय, तत्कालीन थाना प्रभारी भगवानपुरा निरीक्षक विश्वेश्वर करील, सेवानिवृत बीएम मोरे, सउनि. महेन्द्र सिंह सिसोदिया, जघन्य सनसनी खेज एवं चिन्हित प्रकरण में प्रथम पैरवीकर्ता अधिकारी उनि.पदमसिंह मोर्य, द्वितिय पैरवीकर्ता अधिकारी उनि.दिवानसिंह नरगावें चौकी प्रभारी सिरवेल एवं पुलिस थाना भगवानपुरा स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।
Comments
Post a Comment