मतगणना के दौरान धारा-144 लागू, 200 मीटर के दायरे में कई प्रतिबंधित

खरगोन। विधानसभा चुनाव-2023 के अंतर्गत मतदाताओं द्वारा 17 नवंबर 2023 को डाले गये मतों की गणना 03 दिसंबर को 2023 को पीजी कॉलेज खरगोन में की जाएगी। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

       धारा-144 प्रभावी होने से मतगणना क्षेत्र एवं मतगणना स्थल पर 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन का आयोजन तथा पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार मतगणना क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी कर्मचारी राजनैतिक दल के प्रत्याशी, उनके सुरक्षा गार्ड, मतगणना एजेंट को मतगणना स्थल के अंदर हेंड बेग, इंक पेन, पानी बॉटल, मोबाइल, बीड़ी, सिगरेट, तबंाकू, मदिरा, धुम्रपान, अग्नेय शस्त्र-अस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, माचिस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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