बैंक में नकली सोना गिरवी रख गोल्‍ड लोन लेने वालों को तीन-तीन साल की जेल

 

खरगोन। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्‍तव ने बताया कि 07 वर्ष पूर्व बुलडाना अर्बन को ऑंप क्रे.सोसा.लि.बुलडाना (मल्टिस्‍टेट) शाखा खरगोन जो कि राधा वल्‍लभ मार्केट खरगोन में स्थित है। जिसमें गोपाल पिता बलिराम वर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी कुम्‍हारखेडा, जयस पिता राजेन्‍द्र सोनी, उम्र 29 वर्ष, निवासी वैष्‍णवी कॉलोनी, अनिल पिता अमरसिंह साठे, उम्र 29 वर्ष, निवासी राम मंदिर के पास विद्युत नगर खरगोन ने बैंक के मूल्‍यांकनकर्ता के साथ मिलकर नकली सोने के जेवर बुलडाना अर्बन को ऑंप क्रे.सोसा.लि.बुलडाना (मल्टिस्‍टेट) शाखा खरगोन में गिरवी रखकर बैंक से 07.60 लाख रूपये गोल्‍ड लोन प्राप्‍त किया था, दिनांक 30.08.2016 को बैंक का ऑडिट होने पर ब्रांच मैनेजर को पता चला जिस पर ब्रांच मैनेजर द्वारा थाना खरगोन में रिपोर्ट की गई। थाना खरगोन द्वारा अपराध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत किये गये साक्ष्‍य एवं दिये गये तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी न्‍यायालय खरगोन, राजेन्‍द्र कुमार अहिरवार द्वारा अभियुक्‍तगण गोपाल, अनिल एवं जयस को धारा 420/120बी भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000-4000 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया।

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