खरगोन जिले में धारा 144 लागू, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध ने जारी किया आदेश
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही खरगोन जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर व जिला दण्डारधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने सम्पूर्ण खरगोन जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के लागू होने से जिले में बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, आम सभा आदि का आयोजन नहीं हो सकेगा। बिना अनुमति के ध्वनि विस्ताारक यंत्र का उपयोग भी नहीं होगा। इसी प्रकार एक स्थान पर एक समय में 05 या 05 से अधिक व्यिक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह एसिड, पेट्रोल, केरोसीन आदि ज्व लनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर और मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर कोई भी व्यएक्ति फोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। समस्तस होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्य्क्तियों की जानकारी थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
खरगोन जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, जारी किया आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर व जिला दण्डांधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने सम्पूर्ण खरगोन जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्ताारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक लाउडस्पीसकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों को सार्वजनिक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसकी साथ सम्बंधित अनुविभागीय अधिकरी की अनुमति होना आवश्यक है ।
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