14 लोगो पर हुई जिला बदर की कार्यवाही, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
खरगोन। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के आपराधिक प्रवत्ति के 14 लोगों पर जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। इनमे से 05 को 01 वर्षए 4 को 06 माह एवं 05 लोगो को 03 माह की अवधि के लिए खरगोनए धारए इंदौरए देवासए खंडवाए बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओ से तत्काल बाहर चले जाने को कहा गया है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने की आशंका थी।
आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त सिकलीगर फाल्यागारी थाना बिस्टान के जगन पिता अनारसिंग जुनैजाए ग्राम सिनगुन थाना बलकवाड़ा के ताराचंद पिता राध्या ऊर्फ राधेश्याम गवलीए संजय नगर खरगोन निवासी सोनू ऊर्फ सनवर पिता सईद खानए कलाली मोहल्ला खरगोन निवासी जिशान पिता जाकीर खानए ग्राम नगावां थाना बैड़िया निवासी शिवा पिता रेवाराम केवट को 01 वर्ष की अवधि के लिएए चंदर कालोनी बैडिया थाना बैड़ियानिवासी राम पिता धन्नालाल भालसेए ग्राम छोटी खरगोन थाना मंडलेश्वर निवासी जीवन पिता रमेश राठौरए जलकोटी थाना महेश्वर निवासी भीम पिता कन्हैयालाल वर्माए ग्राम अहिर धामनोद थाना बकलवाड़ा निवासी कान्हा ऊर्फ कन्हैया पिता केकड़िया को 06 माह की अवधि के लिए एवं ग्राम तलकपुरा थाना ऊन निवासी सचिन पिता सेवकराम राठौरए गुड्डू सदर की गली ईस्लामपुरा खरगोन निवासी सलमान पिता रसीद खानए भगवानपुरा निवासी राजेश पिता बालमए ग्राम गुजारी थाना मेनगांव निवासी निर्मल पिता दिनेश आर्यए ग्राम मुख्यासीरा थाना बलवाड़ा निवासी गब्बर पिता रामेश्वर दांगी को 03 माह की अवधि के लिए खरगोनए धारए इंदौरए देवासए खंडवाए बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओ से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।
12 लोगों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आपराधिक कार्यों में लिप्त 12 व्यक्तियों पर प्रति बंधात्मक कार्यवाही की गई है। इनमें बालसमूद थाना कसरावद निवासी जिसान ऊर्फ गुड्डू ऊर्फ एहसान पिता मन्नू ऊर्फ आबिदए दशहरा मैदान बड़वाह निवासी दिनेश पिता उमराव प्रजापए खडक्याघाट थाना बिस्टान निवासी लाला पिता अनारसिंहए ग्राम नवलपुरा थाना मंडलेश्वर निवासी विशाल ऊर्फ गबु पिता भगवान तंवर एवं ग्राम केली थाना ऊन निवासी फुलसिंह पिता नानसिंह को 50 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत कर आगामी 06 माह तक प्रति सप्ताह सोमवार को थाना प्रभारी के समक्ष थाना क्षेत्र से बाहर आने.जाने की सूचना देने के लिए पाबंद किया गया है। इसी प्रकार सुभाष चौक ऊन निवासी राकेश पिता लक्ष्मण वर्माए सतावड़ थाना ऊन निवासी आशिष पिता सुखलाल भीलालाए कुलदीप पिता परसराम भीलाला एवं डोंगरचिचली थाना बरूड निवासी विश्राम ऊर्फ कालू पिता रामा मेघवाल 25 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत कर आगामी 06 माह तक प्रति सप्ताह सोमवार को थाना प्रभारी के समक्ष थाना क्षेत्र से बाहर आने.जाने की सूचना देने के लिए पाबंद किया गया है। बनिहार रोड थाना ऊन निवासी यशवंत पिता गोविंद सालवे को 25 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत करनेए भगवानपुरा निवासी सचिन पिता राजू कलाल को 25 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत कर 03 माह तक प्रत्येक सोमवार को एवं बरसलाय थाना मेनगांव निवासी हुकुम पिता नत्थुलाल जायसवाल को 25 हजार रुपये का मुचलका प्रस्तुत कर 01 वर्ष तक माह के हर 15 दिनों में थाना प्रभारी को अपनी आमद देने कहा गया है।
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