विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए फिर 08 लोगों पर की जिला बदर की कार्यवाही
खरगोन। जिले में विधानसभा चुनाव-2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 08 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला बदर किए गए 08 लोगों में जैतापुर थाना मेनगांव निवासी गोल्डी ऊर्फ जसमीतसिंह पिता गुरूवरसिंह भाटीया, डेडगांव थाना कसरावद निवासी अखिलेश पिता रमेशचन्द्र जायसवाल, तवड़ीपुरा थाना सनावद निवासी अरविन्द ऊर्फ प्रवीण पिता रामलाल कुशवाह, भील मोहल्ला सनावद निवासी सोहेल पिता अहमद, सगड़ियाव थाना सनावद निवासी मेहबुब ऊर्फ बबलु पिता नियामत खां, टवड़ी मोहल्ला हाल न्यू काजीपुरा खरगोन निवासी सलाम ऊर्फ सलमान पिता गुलाम शेख, जैतापुर थाना मेनगांव निवासी बबलू ऊर्फ चरणप्रित पिता गुरूवचनसिंह भाटीया एवं ग्राम सगड़ियाव थाना सनावद निवासी आसिफ पिता अंजुम खान शामिल है।
इन 08 व्यक्तियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भादवि की धारा 341, 294, 323, 506, 253, 34, 34 ए, 36 आबकारी, 13 जुआ एक्ट, 279, 337, 427, 307, 354 (क), 354 (घ), 149, 147, 148, 149, 429, 336, 452, 376, 376 (2n) 368 भादवि 3/4, 382, 383, 25 आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन व्यक्तियों को खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।
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