आपराधिक प्रवृत्ति के 03 लोगों पर की गई जिला बदर की कार्यवाही


खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 03 व्यक्तियों के विरूद्ध 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। सोनिया नगर मंडलेश्वर निवासी आशिक पिता हरूण ऊर्फ हारून पिंजारा, झिरन्या कोडिखाल थाना चैनपुर निवासी, सालकराम पिता गंगाराम एवं बागोद फाटा बलवाड़ा निवासी, रवि पिता भगवान ठाकुर को 06 माह की अवधि के लिए खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। इन व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होकर आम जनमानस के साथ गाली गलौच, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देना, बलवा करना, अवैध हथियार रखने जैसे कृत्य किये जा रहे थे।

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