छात्रावास में अच्छा भोजन न देने व बुरा व्यवहार बरतने पर वार्डन निलंबित

खरगोनछात्रवास की बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त भोजन न प्रदान करने और छात्रवास में ही पति के निवास करने पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने आभापुरी कस्तुरबा गंाधी आवासीय बालिका छात्रवास की वार्डन श्रीमती अनिता कौशल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। वार्डन द्वारा बालिकाओं के प्रति कार्य व्यवहार ठीक नहीं होने की शिकायते प्राप्त होने पर झिरन्या विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा 26 अगस्त को छात्रवास का निरीक्षण किया गया था। पदीय कर्तव्य के प्रति अत्यंत लापरवाह होने पर कलेक्टर श्री वर्मा ने सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरणनियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत वार्डन श्रीमती कौशल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान वार्डन श्रीमती कौशल को मूलभूत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

     वहीं कलेेक्टर वर्मा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रवास में वार्डन का पद रिक्त होने से आगामी आदेश तक प्राथमिक विद्यालय बेड़छा की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती ललिता आर्य को वार्डन पद पर कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है।

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