निर्वाचन आयोग की डिजिटल पहल; क्यूआर कोड के साथ 6 विधानसभाओं के 1541 मतदान केंद्रों तक पहुचेंगा एमडीवी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी, मास्टर ट्रेनर के साथ ईवीएम मशीन लेकर किया रवाना
खरगोन। भारत निर्वाचन आयोग ने मप्र में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां तेजी से प्रारम्भ कर दी है। इसका एक छोटा सा नजारा 2 अगस्त से प्रारम्भ हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के मद्देनजर देखा जा सकता है। मतदाता सूची के सम्बंध में आयोग का सूत्रवाक्य ’’नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड’’ की तर्ज पर हर नए मतदाता को सूची में नाम जुड़वाने के लिए डिजिटल पहल की है। डिजिटल पहल में गली मोहल्लों में जाने वाले ऑटो और गांव-गांव जाने वाले मोबाइल डिस्प्ले वेन (एमडीवी) पर क्यूआर कोड युक्त कर दिया है। अब इनके माध्यम से कोई भी युवा जो 1 अक्टूबर 23 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से फॉर्म-6 डाउनलोड करके या उसी में आवेदन भर सकता है। यही नहीं कोई मतदाता फॉर्म-7 के माध्यम से परिजन अपने किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची से कंटवाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। साथ ही फॉर्म-8 भरके नाम, पता, स्थान या सरनेम फ़ोटो में संसोधन कर सकेंगे। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने दो वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल, एसडीएम भास्कर गाचले, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, योगेंद्र मौर्य, इलेक्शन सुपरवाइजर जेएल भालसे भी मौजूद रहें।
मास्टर ट्रेनर बताएगा मतदान और अपने मतदान की पुष्टि करना
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने एमडीवी वाहन के साथ मास्टर ट्रेनर को भी ईवीएम मशीन के साथ नियुक्त किया है। जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने की प्रक्रिया व मतदान के दौरान वीवीपेट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाली पर्ची के बारे में जागरूक करेगा। यानी कि हर मतदाता तक पहुंच कर मॉकपोल सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर बीएलओ भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को गति देगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में अपना नाम क्यूआर कोड से जाना
शुक्रवार को जिस समय एमडीवी वाहन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी चल रही थी। उसी समय जिला निर्वाचन अधिकारी ने वाहन पर क्यूआर कोड की सत्यता जानने के लिए मोबाइल एप्प स्केनर के माध्यम से सूची में अपना नाम देखा। स्केनर एप्प से क्यूआर कोड स्कैन करते ही वो वोटर हेल्पलाइन पोर्टप पर ले जाता है। जहां विभिन्न तरह के फॉर्म और मतदाता सूची के सम्बंध में जानकारी प्रदर्शित होती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेसवार्ता में बताएं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके
जिले में 1541 मतदान केंद्र और कुल 1406003 मतदाता
4 अक्टूबर को होगी अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन
खरगोन। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने शुक्रवार को संचार प्रतिनिधियों के साथ 2 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के सम्बंध में प्रेसवार्ता आयोजित की। उन्होंने मीडिया से कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है। आयोग ने निर्धारित किया है कि मतदाता सूची में हर एक मतदाता का नाम शामिल किया जाए। इसके लिए कई नवाचार भी किये गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन के दौरान जिले में 1541 मतदान केंद्र और 1406003 मतदाता है। इसमें 711615 पुरुष और 694376 महिला मतदाता है। जबकि पुनरीक्षण कार्य के बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेएस बघेल व जिला मुख्यालय के समस्त संचार प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कोई मतदाता छुटे नहीं इसलिए वर्ष में चार बार पुनरीक्षण कार्य
आयोग ने मतदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक पहल करते हुए वर्ष में 4 बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने की शुरुआत की है। इससे पूर्व केवल 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति का नाम तथा कांटने व आवश्यक संसोधन की कार्यवाही की जाती थी। लेकिन अब 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष व संसोधन तथा नाम कांटने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।
आयोग के निर्धारित फॉर्म
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने संचार प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सम्बंध में आवश्यक फॉर्म निर्धारित किये है। जिसमें फॉर्म-6 के माध्यम से 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़े जाते है। जबकि फॉर्म-7 किसी मतदाता का सूची से नाम कांटे जाने की स्थिति में उपयोग किया जाता है।नाम दो तरह से कांटे जाने का प्रावधान है। एक किसी परिजन के द्वारा फॉर्म भरने या किसी की आपत्ति के बाद। इसमें अन्य द्वारा आपत्ति लेने पर एसडीएम व तहसीलदार द्वारा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी तरह फॉर्म-8 में केवल संसोधन जैसे नाम, पता, स्थान,एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र या एक विधानसभा से अन्य विधानसभा में शिफ्ट करने की कार्यवाही कर सकते है।
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