शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को अजीवन कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदण्ड

खरगोन। जिले के थाना बलवाड़ा क्षेत्र की घटना 8 अप्रैल को मृतक जितेन्द्र पिता जगन्नाथ जाति मानठाकुर घर से मजदूरी करने जाने का बोलकर निकला था। फरियादिया को पता चला कि उसका पापा मजदुरी करने खेत पर नहीं पहुंचे तो दुढ़ने पर देखा तो घटना स्थल परसराम दांगी के बाड़े के पास उसके पहचान का व्यक्ति रामलाल पिता बाबुलाल भील निवासी ग्राम तिल्लोर खुर्द जिला इंदौर द्वारा शराब के नशे में मृतक को बैलगाडी के खरालिया (लकडी) से मारपीट कर सिर में चोट पहुँचाई, जिस पर इलाज के लिये बलवाडा अस्पताल में ले जाते समय मृत्यु हो गई। मृतक की हत्या करने की सुचना पर थाना बलवाडा में अपराध क्रमांक 102/23 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपी रामलाल पिता बाबुलाल भील उम्र 50 साल निवासी ग्राम तिल्लोर खुर्द जिला इंदौर को दिनांक 19-04-2023 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी रामलाल द्वारा मृतक जितेन्द्र के साथ शराब पीने के दौरान आरोपी कि पत्नी की बात को लेकर मृतक जितेन्द्र की निर्मम हत्या करने जैसी घृणित अमानवीय कृत्य करने एवं गंभीर प्रवृत्ति का होने से जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया।

उक्त प्रकरण में आरोपी रामलाल पिता बाबुलाल भील के विरुध्द हत्या से संबंधित प्राप्त साक्ष्य संलकन कर आरोपी के विरुध्द चालान क्रमांक 98/22 दिनांक 11-05-2022 को कता किया जाकर माननीय न्यायालय के फौ.मु.नं. 451/22 पेश किया गया था, जो माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवाह जिला खरगोन के सत्र प्रकरण क्रमांक 14/22 पर विचाराधीन था।

पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट जमानती वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया गया था।

उक्त प्रकरण माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवाह जिला खरगोन के प्रकरण सत्र क्रमांक 14/22 पर विचाराधीन होकर दिनांक 25-07-2023 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी रामलाल पिता बाबुलाल भील के विरुध्द धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण के आरोपी रामलाल द्वारा शराब के नशे में सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने वाले, जघन्य सनसनीखेज / चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी रामलाल पिता बाबुलाल भील को सजा दिलाने में प्रारम्भिक अनुसंधानकर्ता अधिकारी थाना प्रभारी बलवाडा सीताराम चौहान, पैरवीकर्ता अधिकारी कावा महेश यादव एवं पुलिस थाना बलवाडा के स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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