पेन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो 30 के बाद होगा निष्क्रिय
आयकर विभाग द्वारा 9 जून तक विशेष शिविरों का आयोजन
खरगोन। आपके पास पेन कार्ड है और वो आपके आधार नम्बर से लिंक नहीं तो 30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा-139 एए के अंतर्गत सभी आयकर दाताओं को अपने स्थायी लेखा संख्या (पेन) को आधार नम्बर से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। आयकर अधिकारी श्री ओम मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान आयुक्त के निर्देशानुसार भीकनगांव व खरगोन में सलाहकारों और आयकर दाताओं के साथ बैठकें कर आयकर अधिनियम व प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई से सभी पेन (स्थायी लेखा संख्या) को आधार नम्बर जोड़ने के निर्देश दिए है। वर्तमान में कई आयकर दाताओं ने अभी कार्य पूर्ण नहीं किया है। 30 जून तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो पेन कार्ड से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। आयकर अधिनियमों के प्रावधानों की जागरूकता के लिए गत दिवस सोमवार को भीकनगांव में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में आयकर अधिकारी ओम मीना, आयकर निरीक्षक विनोद कुमार टैक्स बार एसोसिएसन के अध्यक्ष गिरीश सोमानी, कर सलाहकार विनोद जिलवाने व अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे।
करदाता का कोई रिफंड बाकी है तो निष्क्रिय होने पर प्राप्त नहीं होगा
आयकर विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि करदाता का कोई भी रिफंड बाकी है तो वह रिफंड प्राप्त नहीं कर सकेगा। साथ ही ऐसे करदाता बैंक से कोई भी ट्रांसेक्शन नहीं कर पाएंगे और न ही शासकीय योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा करदाता द्वारा बैंक में जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज की राशि पर उच्च दर से टीडीएस की कटौती होगी। आयकर विभाग इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए उमरखली रोड़ बिस्टान नाका कार्यालय में 5 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। 30 जून लिंक कराने की अंतिम तिथि निर्धारित है।
ऐसे होगी पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया
आयकर अधिकारी मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार को पेन से जोड़ने से पहले आयकर पोर्टल में नाम जन्म तिथि पता आदि के विवरण को जांच ले। आधार और पेन में उल्लेखित जानकारी/विवरण समान है। अब विभाग की साइट "incometax.gov.in/iec/fo पोर्टल पर जाए। यहाँ ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0, ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज खोजे, फिर क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए कॉलम में पेन और आधार के विवरण की एंट्री करें। ई-पे टैक्स पेज पर पेन विवरण और मोबाइल नम्बर भरे। इसके बाद ओटीपी सत्यापन पोस्ट कर ई-पे टैक्स पेज पुनः सेंड करें। अब स्क्रीन पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सफलतापुर्वक सत्यापित किया है। 1 हजार का नया भुगतान करने के लिए जारी रहे, स्क्रीन पर तीन ब्लॉक इनकम टैक्स, इक्वलायजेशन लेवी और आयकर टाइल पर आगे बढ़े पर क्लिक करें। इसके आगे प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही जारी रखें।
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