खरगोन जिला प्रशासन की सयुक्त छह विभागो ने मिलकर की छापामार कार्यवाही
गोपनीय सूचना के आधार पर कॉलेक्टरबके निर्देशन में कार्यवाही जारी
इस तरह कृषि विभाग के द्वारा 1024 बेग सभी प्रकार के उर्वरक लगभग 10 लाख रूपयें तथा 306 अवैध रूप से उर्वरक परिसर में पाया गया। पेस्टी साईड 125 लिटर एक्सपाइरी डेट का जिसका मूल्य 4950 रुपये। बायो फर्टीलाईजर एवं अन्य कृषि दवाईयां परिसर में भण्डारित कर विक्रय किया जा रहा था। जिसका मूल्य लगभग 10 लाख रूपये है। परिसर में कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य दवाईयां भी पाई गई। समस्त उर्वरक एवं दवाईयों का क्रय विक्रय बिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। संबंधित फर्म के विरुद्ध उर्वरक एवं दवाईयां अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
नाप तौल विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसारर इलेक्ट्रानिक तोल काटे असत्यापित बिना सील के उपयोग होते हुए पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेसर्स वैष्णवी फर्टी लाईजर देवलगढ़ पर निरीक्षण करने पर एक इलेक्ट्रानिक तोल काटा असत्यापित उपयोग पाये जाने पर एवं अगरबत्ती के पैकेट तथा किटनाशक दवाई के पैकेट पर एम.आर.पी. पैकेजिंग डेट, अन्य पैकेजिंग डेट अंकित नही होने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33, 18/36 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
श्रम विभाग द्वारा भी इस पूरे घटनाक्रम में कार्यवाहिबकी गई है। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एवं बालक व कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत निरीक्षण सम्पादित किया गया। निरीक्षण में पाये गये उल्लंघनों के संबंध में अनुवृत्ति की कार्यवाही की जावेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग क्व अनुसार मनोज कुमार गुप्ता पिता ओमप्रकाश गुप्ता उम्र 37 वर्ष फर्म मनोज कुमार ओमप्रकाश ट्रेडर्स सोलाना रोड देवलगढ़ तहसील गौगांवा जिला खरगोन मध्यप्रदेश की फर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थ गेहूं का नमुना जांच में लिया गया है। नमुना जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला भोपाल को भेजा गया। मौके पर विक्रेता के द्वारा स्वीकार किया गया कि गेहूं महाराष्ट्र, नागपुर, औरंगाबाद एवं नासीक के प्रतिष्ठानों को विक्रय किया गया जो कि गेहूं 1544 से है जो कि सुजाता गेहूं के नाम से उपरोक्त स्थानों पर विक्रय किया गया। विक्रेता के द्वारा गेहूं अलग-अलग ब्रांडों में पैकेजिंग पर भण्डारण, वितरण एवं विक्रय किया जा रहा था। विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 के तहत विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
बिजली विभाग :- विभाग के द्वारा समस्त गोडाउन एवं दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिटर चेक किया गया जिसमें बिजली के यूनिटों एवं मिटर में कोई किसी प्रकार की छेड़-छाड़ एवं बिजली चोरी का परीक्षण किया गया। समस्त दस्तावेजों की जांच कर विधिक नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मामले में अभी देर रात जारी है और संबंधित तथ्यों व जानकारी के आधार पर विभिन्न अधिनियमों एवं धारोंओं तथा अलग-अलग विभागों के जांच के उपरांत कार्यवाही की जावेगी।
Comments
Post a Comment