कलेक्टर ने 8 तहसीलदारों को जारी किए कारण बताओ सूचना पत्र
खरगोन। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एनपीसीआई, ई-केवायसी, एफआरए तथा एल-लिकिंग आधार अनुसार इग्लिश नाम सुधार व वेब जीआईएस नक्शा पखवाड़ा, डाटा परिमार्जन तथा कृषि संगणना के कार्य लंबित होने पर 8 तहसीलदारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए है। कार्य में रूचि न रखते हुए लापरवाही बरतने पर कलेक्टर वर्मा ने खरगोन तहसीलदार, बड़वाह, सनावद, महेश्वर, कसरावद, भीकनगांव, झिरन्या तथा भगवानपुरा तहसीलदार को सूचना पत्र जारी किए है। जबकि कलेक्टर वर्मा द्वारा प्रति सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में इन्हीं बिन्दुओं पर निर्देशित किया जाता रहा है। इसके बावजूद भी कार्य में प्रगति नहीं लाई गई है। कलेक्टर वर्मा ने तहसीलदारों को तीन दिनों में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए।
भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
खरगोन। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए जिले को वित्तीय वर्ष 2023-24 में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा व टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है। प्रदेश सरकार की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना उद्योग इकाई के लिए राशि 100000 से 50 लाख तक की परियोजनाएं एवं सेवा इकाई एवं स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 100000 से 25 लाख तक की परियोजना है। योजना अंतर्गत राशि पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत 7 वर्ष के लिए होगा। इस योजना के लिए पात्रता 18 से 45 वर्ष आयु की है तथा न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना एवं परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अन्य शर्तें भी इस योजना में दी हुई है जो पोर्टल पर विस्तृत रूप से दिखाई देगी। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजना है। इस योजना में पात्र व्यक्ति की उम्र 18 से 55 वर्ष होना तथा वह व्यक्ति आयकर दाता ना हो। इस योजना में रााि पर ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष के लिए देय होगा।
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