लुटेरी दुल्‍हन की गैंग में शामिल महिला को 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया

खरगोन। विक्‍की आर्य ने थाने पर रिपोर्ट की थी मैं ग्राम नयानगर बालसमुद में रहता हूँ व बायोरे कंपनी भीलगांव मे मजदुरी करता हूँ, मेरी शादी नही होने से मेरा दूर का परिचित संतोष पिता महेश नागराज जाति हरिजन निवासी ग्राम निमगुल महीने भर पहले हमारे घर आया और बोला कि तेरी शादी नही हुई है मेरी खुद की साली है तो उससे तेरी शादी करवा देता हूँ। पर संतोष ने बताया कि लङकी की घर की स्थीति अच्छी नही है उसको 1,00,000 /- रुपये देना पङेगा और उसके माँ बाप नही है। मैं ही लङकी का सबकुछ हूँ। पिछले सोमवार दिनांक 03.फरवरी.2020 को संतोष नागराज, राकेश पिता रामलाल भील निवासी करौली थाना महेश्वर , राजू पिता मोहन राणे जाति बलाई निवासी घोपपुरा रहीमपुरा खरगोन व आरती पिता बबलू वर्मा निवासी सेगांव जिला खरगोन की एक लङकी को लेकर तहसील कसरावद शादी कराने के लिये आये। और तहसील कार्यालय कसरावद से शादी की नोटरी कराई। उसी रात्रि करीबन 12.00 बजे मेरे पत्नी आरती जिसको मैं शादी करके लाया था उसने मुझसे कहा की मेरे सिर दर्द है तो मै उसके लिये चाय बनाने चला गया और मेरे नवविवाहिता पत्नी आरती ने घर के बहार जाकर दरवाजे की सांकल लगा दी जिससे हम सभी घर वाले घर के अंदर ही रह गये फिर मैने घर के बाहर खिङकी से देखा तो आरती को लेने दो मोटर सायकिल आयी थी। मैने देखा तो संतोष नागराज, राजु राणे व राकेश भील थे इन्ही तीनो ने योजना बनाकर मेरे साथ शादी के नाम पर झांसा देकर मुझसे 1 लाख रुपये लेकर ठगी की है । फिर आज मेरे भाई बबलू आर्य को साथ लेकर थाने आया हूं रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे । घटना में संतोष की पत्‍नी रेखा और संतोष ने हमारी और लडकी वालो से बातचीत करवाई थी और संतोष ने एक लाख रूपये लिये थे और सबको आपस में बाटे थे और संतोष नागराज की पत्‍नी प्रमुख थी और वह घटना में शामिल थी। उक्‍त प्रकरण में सम्‍पू्र्ण अनुसंधान कर थाना कसरावद के उपनिरीक्षक भोजराज परमार द्वारा अभियोग पत्र न्‍यायालय में पेश किया गया । आज दिनांक 27.04.23 को न्‍यायिक मजिस्‍ट्रैट विवेक जैन द्वारा प्रकरण में विचारण पूर्ण कर अभियुक्‍त रेखा पति संतोष नागराज को दोषसिद्व पाकर धारा- 120बी भादवी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा – 420 भादवी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 342 भादवी में 1 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । उक्‍त प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कसरावद से हरेसिंह पाण्‍डर द्वारा कि गई ।

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