खरगोन जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी... सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर 188 के तहत होगी कार्रव
इन निर्देशों का रखना होगा विशेष ध्यान
जारी आदेश में बताया है कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें। व्हाट्सअप ग्रुप एडमीन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप एडमीन व्हाट्सअप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है यदि उसके ग्रुप किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, वीडियों डालता है तो ग्रुप एडमिन जवाबदारी होगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी लाइक फॉरवर्ड अथवा शेयर न करें। सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते हैं, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें।
Comments
Post a Comment