जिले में 15 चना उपार्जन केन्द्रों की स्वीकृति के लिए कलेक्टर ने लिखा पत्र
खरगोन। रबी वर्ष 202-23 व विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन के 15442 कृषकों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन के लिए जिले में 15 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए जाना है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मप्र किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संचालक को जिले में 15 चना उपार्जन केन्द्रों की स्वीकृति के लिए पत्र लिखा है।
स्वीकृति पश्चात इन केन्द्रों पर होगा चना उपार्जन
चना उपार्जन के लिए जिले 15 उपार्जन केन्द्र बनाए जाएंगे। इनमें उपार्जन केन्द्र खरगोन में सतपुड़ा विपणन सह. संस्था मार्यादित भगवानपुरा और श्री गणेश सह. विपणन संस्था खरगोन, गोगावां में शक्ति मार्केटिंग व आमित जाति सेवा सह. संस्था नागझिरी में, भीकनगांव उपार्जन केन्द्र में दि.को आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी व दि.को. ऑपरेटिव सोसायटी केन्द्र क्रमांक 2 में, बड़वाह में दि.को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, सनावद उर्पाजन केन्द्र में दि.को ऑपरेटिव सोसायटी सनावद और आजा सेवा सहकारी समिति बडूद में, उपार्जन केन्द्र महेश्वर में जनहित सह. विप. संस्था, करही केन्द्र क्र. 1 व केन्द्र क्रमांक 2 में, उपार्जन केन्द्र कसरावद में देवश्री सह. संस्था कसरावद व आजा सेवा सह. समिति कसरावद में, उपार्जन केन्द्र सेगांव में मातेश्वरी मार्केटिंग सोसायटी में तथा झिरन्या में विवेकानंद सेवा सहकारी संस्था में चना उपार्जन कर सकते हैं।
2125 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शनिवार से प्रारंभ
खरगोन। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में कृषक समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन शनिवार से कर सकते है। समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन कृषक 10 मई तक कर सकते है। औसत अच्छी गुणवत्ता के गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ उपार्जन कार्य सप्ताह में 05 दिवस सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा एवं कृषकों को तौल पर्ची सायं 06 बजे तक जारी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए कृषकों को अपनी उपज विक्रय के लिए कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग किया जाना आवश्यक है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को अपनी उपज विक्रय के लिए एसएमएस प्राप्त होने का इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कृषक उपज तैयार होने पर विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र एवं उपज विक्रय की दिनांक का चयन स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकेंगे। जिसकी व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रति तौलकांटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 1000 क्विंटल उपज को तौल के लिए 4 तौल कांटे आवश्यक रूप से लगाएं जाएं एवं उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की आवक अनुसार तौल कांटों की संख्या में वृद्धि की जाए। जिसकी तत्समय डीएसओ लॉगिन से पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेंगी।
कृषक 21 मार्च से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पर की जा रही है। इस लिंक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से कृषक के मोबाइल, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र इंटरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग के लिए कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय के लिए इसी अवधि की स्लॉट बुकिंगकी जा सकेगी। कृृषक द्वारा उपज विजय के लिए स्लॉट बुकिंग उपार्जन के अंतिम 10 दिवस को छोड़कर की जा सकेगी एवं स्लॉट की वैधता अवधि 7 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय के लिए तहसील अंतर्गत जहाँ कृषक की भूमि है किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन का चयन किया जा सकेगा। जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा। उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी जिसमें प्रतिदिन 100 दिन से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी। जिसमें कृषक बारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी।
पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी। निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस के लिए स्लॉट बुक करना होगा। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनांक एसएमएस के माध्यम से सूचित की जाएगी तथा इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी। आंशिक स्लॉट बुकिंग/आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन, स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी। कृषक को स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर आधार लिंक बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम प्रदर्शित कराया जाएगा। जिसमें समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंध का भुगतान किया जाना है। कृषक द्वारा बैंक पासबुक से खाते का मिलान कर स्वयं पोर्टल पर सत्यापन करना होगा। उसके उपरांत ही स्लॉट बुकिंग जा सकेगी पोर्टल प्रदर्शित बैंक खाता/आईएफएससी त्रुटिपूर्ण होने अथवा अन्य कारणों से कृषक द्वारा अन्य बैंक खाते में भुगतान चाहे जाने पर कृषक को अपना नवीन बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा, तदुपरांत स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।
Comments
Post a Comment