आरटीई के तहत नर्सरी से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन 23 मार्च तक
खरगोन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के 3 से 7 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को कक्षा नर्सरी से कक्षा 1 तक में निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आरटीई के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निशुक्ल प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च तक कर सकते हैं। साथ ही 23 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा त्रुटि सुधार भी विकल्प रहेगा। आवेदक को ऑनलाइन करने के बाद पोर्टल से निकलने वाली पावती को दो प्रतियों में मूल दस्तावेज के साथ अपने नजदीक पड़ने वाले शासकीय जनशिक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से 15 से 15 मार्च तक सत्यापन करना होगा। रेंडमली ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूूलों का आवंटन होने के साथ ही आवेदक को एसएमएस से सूचना दी जाएगी। 31 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदक को आवंटन पत्र निकालकर चयनित स्कूल में प्रवेश के लिए पहुंचना होगा। द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए प्रदर्शन 13 अप्रैल और द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक की जाएगी। द्वितीय चरण में लॉटरी के पश्चात स्कूलों का आवंटन 20 अप्रैल को किया जाएगा। द्वितीय चरण में अशासकीय स्कूल में एडमिशन रिपोर्ट 20 से 25 अप्रैल तक दर्ज की जाएगी।
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