साका गांव में अब शराब नहीं बिकेगी,पेसा एक्ट के तहत किया प्रावधान
खरगोन। जिले की सुदूर दुर्गम पहाड़ी जनपद झिरन्या के साका गांव के नागरिकांे ने पेसा एक्ट के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। गाँव वालों ने अपनी आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए गांव के हक में शराब बिक्री पर लगाई पाबन्दी। जनपद सीईओ श्री महेंद्र सिंह श्रीवास्तव ने बताया कि पेसा एक्ट के अंतर्गत गठित समिति ने निर्णय लिया है कि गांव में अब शराब नहीं बिकेगी। अगर किसी दुकान पर शराब मिलती है तो 25 हजार रुपये का अर्थदंड भरना पड़ेगा। यदि 25 हजार रुपये का जुर्माना नही भरा तो पुलिस को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं गांव में अगर कोई शराब पीकर उधम मचाता है तो 5 हजार का जुर्माना देना होगा नहीं तो पुलिस के हवाले किया जाएगा। साथ ही गांव वालों ने डीजे पर भी प्रतिबंध लगाया है। जनपद सीईओ ने बताया कि गांव में रात में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा शादी ब्याह में वधु मूल्य 25 हजार से अधिक नही दिया जाएगा। पेसा एक्ट के गए प्रावधान किए गए है। विकास यात्रा के दौरान ग्राम साका के नागरिकों ने नशा न करने की शपथ भी
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