गेहूँ 2125रु प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर पंजीयन 28 फरवरी तक
खरगोन। रबी सीजन 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं 2125 रूपये प्रति क्विंटल उपार्जन के लिए पंजीयन 28 फरवरी तक करा सकते हैं। किसान गेहूं के समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का पंजीयन केन्द्रों पर निःशुल्क करा सकेंगे। रबी विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करने के लिए पंजीयन कराने की निशुल्क व्यवस्था की गई। पंजीयन के लिए जिले में 71 पंजीयन केन्द्र प्रस्तावित किये गए हैं। इन केन्द्रों पर पंजीयन सबुह 7 बजे से सायंकाल के 9 बजे तक किए जाएंगे। वही शासकीय कार्य दिवसों में, रविवार और शनिवार इन केन्द्रों पर पंजीयन नहीं होेगे। किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र तथा सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों और एमपी किसान एप पर फसल का पंजीयन निःशुल्क करा सकेंगे। वहीं सशुल्क पंजीयन के लिए किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिए 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वनपट्टाधारी, सिकमी बटाईधारी किसान अपना पंजीयन सहकारी समितियों से ही कराएं।
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पूर्व से पंजीकृत किसानों को विगत रबी व खरीफ मौसम में पंजीकृत किसानों को रबी विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीयन के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। पंजीयन में परिवर्तन व संशोधन की आवश्यकता होने पर दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाने होंगे एवं केन्द्र पर बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की छायाप्रति भी लानी होगी।
वनाधिकार पट्टाधारी व सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। अनुबंध की एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा करानी होगी। ऐसे किसानों को समिति तथा विपणन संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन में भूमि रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरा) से ली जाएगी। सहमत न होने पर गिरदावरी में दावा व आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा। सभी किसानों को आधार नंबर से लिंक बैंक खाते की छायाप्रति भी उपलब्ध करानी होगी।
भुगतान के लिए बैंक खाता को आधार से लिंक कराएं
कृषक पंजीयन में आसानी और तुरंत भुगतान के लिए अपने बैंक खाते को आधार नम्बर से लिंक आवश्यक कराएं। पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से कृषक अपने सभी खसरों को आधार से लिंक कराए। वहीं समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी करें विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन या लोक सेवा केन्द्र पर जाकर भी करवा सकते हैं।
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