नाबालिग के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 का सश्रम कारवास



खरगोन। जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र में   दिनांक 10.06.2018 को पीडिता अपने दादा-दादी को बस में बिठाने बस स्‍टेण्‍ड गयी थी जो लौटकर नहीं आयी। पीडिता को गांव व आसपास तलाश किया किन्‍तु वह नहीं मिली। पीडिता के पिता ने  घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना मेनगांव द्वारा पीडिता को आरोपी विश्‍वास के कब्‍जे से दस्‍तयाब कर उसके कथन लिये तब पीडिता ने बताया कि विश्‍वास ने उसे फोन कर शादी का बोलकर जुलवानिया बुलाया जिससे पीडिता आरोपी की बातों में आकर जुलवानिया चली गई जहां से आरोपी विश्‍वास उसे नासिक ले गया और वहां उसके साथ बलात्‍कार किया। पुलिस थाना मेनगांव द्वारा अभियोग पत्र न्‍यायालय खरगोन में प्रस्‍तुत किया जहां न्‍यायालय द्वारा आरोपी विश्‍वास को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन  महेन्‍द्र कुमार भानुप्रिय द्वारा की गई।

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