रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की छात्रा यूक्रेन में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस को हुई 02 वर्ष कारावास की सजा

विदिषा। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान चंदन सिंह चैहान जिला विदिषा द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की छात्रा यूक्रेन में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस को अंतर्गत धारा 420 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में 01 वर्ष कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा की गई। 

 अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादिया वैशाली विल्सन ने कोतवाली विदिषा में एक लेखीय आवेदन दिया था कि मेरी बेटी कुमारी सृष्टि शैरी विल्सन यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस कर रही है। यूक्रेन में युद्ध की परिस्थति निर्मित होने से मैं उसकी भारत के लिये प्रयास कर रही थी। दिनांक 23.02.2022 को 07060310745 एंव 09289336757 से काॅल आये और मुझसे बोला गया कि पी.एम.ओ. कार्यालय से प्रिंस गाबा बोल रहा हूँ और मुझसे बोला कि सृष्टि विल्सन की वापसी के लिये हवाई टिकट के लिये रूपये मांगे गये। मैनें उसके अकाउंट 100011193532 पर 42 हजार रूपये का आॅनलाईन पेमेंट किया। किन्तु मुझे एयर टिकट नहीं मिले तो दिनांक 24.02.2022 को धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाना कोतवाली विदिषा में की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। अभियोजन की ओर से आॅनलाईन ट्रांजेक्षन और आरोपी की सिमों का काॅल डिटेल सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को न्यायालय में प्रमाणित किया। अभियोजन ने प्रकरण में कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया और आरोपी दिनांक 26.02.2022 से जिला जेल विदिषा में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क के दौरान तर्क और न्याय दृष्टांत पेष किये जिससे सहमत होकर माननीय सीजेएम न्यायालय द्वारा आरोपी प्रिंस गाबा को धारा 420 भादवि में 02 वर्ष कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 66डी आईटी अधिनियम में 01 वर्ष कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


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