मदिरा क्रय विक्रय पर प्रतिबंध, शुष्क दिवस घोषित
खरगोन। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत तृतीय चरण में खरगोन जनपद, कसरावद, भीकनगावं एवं गोगांवा जनपद में निर्वाचन होना है। इसके लिए कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने संबंधित जनपदों के निर्वाचन क्षेत्र से 5 किमी की परिधि में स्थित कम्पोजिट देशी व विदेशी मदिरा दुकाने, वाईन आउट लेट, होटलबार इंडिगो, युवराज, श्री सतगुरू शिवसांई इन्टरप्राईजेस को निर्वाचन सम्पन्न होने से 48 घण्टे पूर्व यानि 6 जुलाई दोपहर 3 बजे से मतदान समाप्ति तक होटल व दुकानों से मदिरा क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में समस्त शराब दुकाने एवं नियत समय तक शराब क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तृतीय चरण अंतर्गत चार जनपदो में स्थित एवं संबंधित ग्राम पचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों से 5 किमी की परिधि में स्थित कम्पोजिट देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें निर्वाचन समाप्ति तक बंद रहेगी। खरगोन जनपद में कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान ऊन, बरूड़, लोनारा, बेड़ियाव तथा भीकनगांव में देशी मदिरा दुकान बमनाला, अंजनगांव, सतवाड़ा, दौड़वा एवं 5 किमी के दायरे में स्थित दुकानें बंद रहेगी। वहीं जनपद कसरावद में कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकान निमरानी, पिपलगोन, मुलठान, बालसमुद, बामंदी, सेलानी, दोगावां, गोपालपुरा, मगरखेड़ी, बलवाड़ा, भोईन्दा, भैसावद, सिनगुन, लोहारी की दुकाने तथा गोगावां जनपद में कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान गोगावां एवं अहिरखेडा की दुकाने एवं 5 किमी की दायरे में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकाने निर्वाचन के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी।
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