बिना अनुमति के दावत देने वाले दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज
खरगोन। मंगलवार की रात में शहर के दो व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कोतवाली में प्रकरण दर्ज कराया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार नगर पालिका के दरोगा विजय गुप्ता को खरगोन सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए गठित शिकायत जांच दल में आदेशानुसार शामिल किया गया है। मंगलवार को ही एक शिकायत मिली थी कि अंजुमन नगर में नूर-अस-सबा होटल में आसपास के लोगों को दावत देकर खाना खिलाया जा रहा है। शिकायत के बाद विजय गुप्ता और साथी कर्मचारी शेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर स्थल पर पहुँचे। अंजुमन नगर के नूर-अस-सबा में करीब 300 से 500 लोगांे को खाना खिलवाया जा रहा था। पूछताछ करने पर जानकारी में आया की पूर्व पार्षद अलीम शेख द्वारा दावत (हक़ीक़ा) का आयोजन किया गया है। मौके पर ही अलीम शेख से दावत की प्रशासनिक अनुमति के सम्बंध में जानकारी ली गई। उसी समय नूर-अस-सबा के मालिक जमीर खान भी वहां आ गए। उनसे भी कार्यक्रम करवाने की अनुमति के बारे में जानकारी ली गई। अलीम शेख और जमीर खान दोनांे ने अनुमति नहीं होना बताया। वर्तमान में जिले में कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 4210/सा.ले./2022 के अनुसार 11 मई से 10 जुलाई तक जिले की सीमा में राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार की रैली, अखाड़े, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर करना आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडित करने की शिकायत की गई। कलेक्टर व दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर रात साढ़े 10 बजे कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।
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