सनसनीखेज प्रकरण में हत्या करने वाली मामी को न्यायालय ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

(आरोपिया रहेगी सलाखों के पीछे)

विदिशा। माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीष श्री अयाज मोहम्मद विदिषा द्वारा हत्या करने वाले आरोपिया आषा सहगल को निवासी- रन्नौद जिला षिवपुरी को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कथोरिया द्वारा की गई एवं समय-समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस. तोमर के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। 

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कथोरिया द्वारा घटना के बारे में बताया कि दिनांक 28.08.2012 को फरियादिया लंकेष ने जिला अस्पताल विदिषा में रिपोर्ट लेख कराई थी कि मेरी सौतेली माॅ कृष्णा रानी, भाई भूपेन्द्र मकान खाली कराना चाहते है। इसी बात को लेकर आज सुबह 9ः30 बजे मेरी सौतेली माॅ कृष्णा बाई, भाई भूपेन्द्र, मामा मन्नी उर्फ मनीष सहगल एवं मामी आषा सहगल सभी लोग एक राय होकर एक साथ आयें और तू-तड़ाक कर विवाद करने लगे। मैं व मेरी पत्नि बोलने लगे तो उन्होंने कहा या तो समझौता करो या मकान खाली कर दो। बहस बाजी हो ही रही थी कि जान से मार डालने की नियत से मामी आषा सहगल ने हाथ में लिये मिट्टी के तेल की अद्दी मेरी औरत रष्मि और मुझ पर उड़ेल दिया और आग लगा दी, जिससे मेरी पत्नि जल गई। मैं अपनी पत्नि की आग बुझाने लगा तो मैं भी जल गया। हमारे किरायेदार और मेरे बच्चे विषाल ने पानी डालकर आग बुझाई। विवेचना के दौरान फरियादी लंकेष एवं उसकी पत्नि रष्मि की आरोपीगणों द्वारा आग लगाये जाने से मृत्यु हो जाने के कारण  प्रकरण में भादवि की धारा 302/34 का इजाफा कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेष किया गया। विचारण के दौरान आरोपी मन्नी उर्फ मनीष सहगल की मृत्यु हो गई। 

प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया द्वारा लिखित में अंतिम तर्क प्रस्तुत करने के साथ मौखिक दलील पेष की, कि मामी ने मात्र मकान की खातिर जान से मार डालने की नियत से लंकेष व उसकी पत्नि रष्मि को आग लगाकर हत्या कर दी। यह नहीं सोचा कि लंकेष के छोटे-छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। यदि आरोपीगणों को क्रूरतापूर्ण कृत्य के लिए सजा नहीं दी गई तो लंकेष के बच्चों का जीवन खतरे में है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस प्रकार के क्रूरता पूर्ण कृत्यों के लिए अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड देकर बच्चों को न्याय प्रदान करें। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा मनीष कथोरिया के तर्को से सहमत होकर आरोपीया आषा सहगल के विरूद्ध मामले को प्रमाणित पाते हुए आज दिनांक 19.07.2022 को आजीवन कारावास (2) की सजा सुनाई।

समस्त अभियोजन अधिकारी व सहायक ग्रेड- 03 द्वारा इस उपलक्ष्य पर श्री मनीष कथोरिया को बहुत-बहुत बधाई दी।   

Comments