योजना में अपात्रों को पात्र बनाकर लाभ दिलाने और अवैध वसूली मामले 6 लोगो पर मामला दर्ज
सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत की जांच के लिए दो अधिकारियों से कलेक्टर ने कराई जांच
खरगोन। जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने और विभिन्न जोड़ो से पंजीयन कराने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लोगो पर कोतवाली थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शासकीय योजना में अवैध वसूली को लेकर 31 मई को सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत के बाद कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने डिप्टी कलेक्टर श्री ओमनारायण सिंह और नगर पालिका सीएमओ श्री प्रियंका शासकीय योजना में हुई धांधली के मामले में एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जिले से जितने भी हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पोर्टल पर पंजीयन करवाया था। सभी की जांच एसआइटी बनाकर की जाएगी।
ज्ञात हो कि गत 31 मई को ग्राम पंधानिया के विजय राणे ने सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत की थी। इसमें विजय ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत खरगोन में गत 21 मई को हुए आयोजन में विजय कोचले द्वारा पांच हजार रुपये की मांग करने के आरोप लगाए थे। वहीं ऐसे अन्य मामले भी सामने आए। इस पर कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा डिप्टी कलेक्टर ओमनारायण सिंह और सीएमओ प्रियंका पटेल को संयुक्त रूप से जांच सौंपी थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर लिप्त पाए गए शासकीय हाईस्कूल कदवाली के शिक्षक रोहित मनाग्रे और मांडवखेड़ा के सचिव मालसिंह बर्डे को निलंबित किया गया था। वहीं विजय कोचले, विश्राम डुडवे, बलवंत डावर, नरेंद्र बड़ोले, श्यामलाल उपाध्याय चंदावड़ व अन्य लोगों पर अवैध वसूली व धमकाने जैसे तथ्यों व बयानों के आधार पर एफआइआर के निर्देश दिए गए थे। ज्ञात हो कि गत मई माह में जिला मुख्यालय सहित कुल सात स्थानों पर योजना के तहत 531 जोड़ों का विवाह हुआ है।
पुलिस एसआइटी करेगी सुक्ष्मता से जांच
एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रशासन से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र बड़ोले, श्यामलाल उपाध्याय, विजय कोचले, भानूश्री दीक्षित, निलंबित शिक्षक रोहित मनाग्रे और दिनेश हाटफाड धुलकोट के खिलाफ खरगोन थाने पर एफआइआर दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि एसआइटी के माध्मय से पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक हितग्राही के बयान लिए जाएंगे। यदि किसी अन्य द्वारा गलत तरीके से योजना में शामिल करवाने के नाम पर वसूली की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में प्रकरण हुआ पंजीबद्ध
इस पूरे मामले में 6 लोगो पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर भादंसं. 1860 की धारा 384,419, 420 और 34 में प्रकरण दर्ज किया गया है।
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