न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील लटेरी जिला विदिशा ने शराब पीने के लिए पैसे मॉगने एवं मारपीट करने वाले आरोपीयों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा
विदिशा। (लटेरी) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील लटेरी जिला विदिशा ने शराब पीने के लिए पैसे मॉगने एवं मारपीट करने वाले आरोपीयों प्रकाश बंजारा एवं फूलसिंह बंजारा निवासी - गांधी सागर डेम थाना धरनावाद चौकी रूठियाई जिला गुना को सुनाया आजीवन कारावास एवं 100-100 रूपये अर्थदण्ड की सजा उक्त प्रकरण मे पैरवी हरिराम कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी कमलसिंह ने थाना लटेरी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, घटना दिनांक 19.12.2016 को शाम करीब 7ः00 बजे प्रकाश बंजारा एवं फूलसिंह बंजारा निवासी - गांधी सागर डेम थाना धरनावाद चौकी रूठियाई जिला गुना के मोटरसाईकिल से मांगीलाल के घर आये और वह बता रहे थे कि वह ठेकेदारी का काम करते है। दोनों शराब पीये हुए थे। मांगीलाल के घर से कुछ दूरी पर उन्हें उसका भाई मुकेश बंजारा मिला, तो कहने लगे कि हमे और दारू पिलाओ। तो मुकेश ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वह 500/- शराब पीने के लिए जबरन मॉगने लगे। पैसे नहीं देने पर फूलसिंह एक लाठी मारी जो मुकेश के सिर में लगी, जिससे चोट होकर खून निकलने लगा, तभी प्रकाश ने लाठी मारी जो मुकेश के कमर में लगी। मुकेश वहीं गिर पड़ा। तब वह और संभू भरोसा चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुॅच गए और मुकेश को बचाया। फूलसिंह और प्रकाश बोले आज तो तुझे इन लोगों ने बचा लिया आईंदा पैसे नही दिए तो जान से खत्म कर दूॅंगा।
उक्त घटना की रिपोर्ट थाना लटेरी में अपराध क्रमांक 254/16 धारा 294, 327 इजाफा धारा 302/34 भादवि कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर घटना कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1350 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विदिशा(गंजबासौदा)। न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी़ जेएमएफसी, गंजबासौदा द्वारा आरोपी दीवान सिंह को 01 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1350 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण मंे पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद दास आर्य द्वारा की गई।
अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 13.01.13 को मृतक हरी सिंह व दौलत सिंह आहत नर्मदा, गुलाब बाई, उम्मेदी बाई व सुमन, चंदन सिंह, विमला बाई, नब्बा बाई, रानी, हरीसिंह, कल्लों , मनोज, आषा, रचना, सावित्री, जीवन, गुड्डा, प्रीतम, बाबूलाल, बिनीता, श्रीराम एवं मदन रवि कपूर के डमपर क्रमांक एमपी 40 जीए 0144 के बैठकर गंजबासौदा बाजार करने आए थे। बाजार करके जब उक्त व्यक्ति करीब 08ः30 बजे बासौदा से वापिस ग्राम गजनयाई जा रहे थे, तब डम्फर का ड्रायवर आरोपी दीवान सिंह डम्फर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही डम्फर, गंज मोड़ के पास पहंुचा तो आरोपी दीवान सिंह ने डम्फर को लापरवाही पूर्वक चलाकर पलटा दिया। इलाज हेतु आहतगण को बासौदा चिकित्सालय ले जाने पर वहां डॉक्टर ने बताया कि हरीसिंह व दौलतसिंह की मृत्यु हो चुकी है। उक्त घटना पर से थाना बासौदा में अपराध क्रमांक 31/2013, धारा 279, 337, 338, 304ए भा0 द0 वि0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए। निर्णय दिनांक 24.05.2022 को अभियुक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 304ए भा0द0वि0 में आरोपी को 01 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1350 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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