शहर की तीन खाद्य प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज

खरगोन। खरगोन शहर की तीन खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन तीनो प्रतिष्ठानों पर खाद्य एवं औषधि नियमों के तहत पर्याप्त साफ सफाई नहीं पायी गई। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के विनिर्माण भंडारित व विक्रय कर मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एचएल अवास्या द्वारा नटराज टी कॉर्नर बस स्टैंड खरगोन और वीआईपी बेकरी जिलानी नगर पर 30 अप्रैल को तथा बीटीआई रोड स्थित झम झम बेकरी पर 27 अप्रैल को तथा एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अवास्या ने बताया कि 30 अप्रैल को वीआईपी और नटराज टी कॉर्नर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा सबंधी नियमों को अनदेखा कर विनिर्माण करना पाया गया। वीआईपी बेकरी से 2000 ग्राम मैदा 2000 ग्राम पाम तेल, 2000 ग्राम रोस्टेड ब्रैड टोस्ट में मिलावट की शंका होने पर फार्म 5 ए में सूचना देकर नमूने जांच के लिए प्राप्त किये गए। इसी तरह झम झम बेकरी के 27 अप्रैल को निरीक्षण में खाद्य सामग्री खुली अवस्था मे पायी गई। इस प्रतिष्ठान से भी मैदा, पाम तेल, शक्कर, इलाइची में मिलावट की शंका होने पर फार्म 5 ए में सूचना देकर नमूने लिए गए। वही नटराज टी कॉर्नर से लाल मिर्च पावडर पिसा हुआ धनिया पावडर में मिलावट की शंका होने पर जांच नमूने लिए गए। तीनो प्रतिष्ठानों पर शहर की कोतवाली में भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 269 के तहत कार्यवाही की गई है।

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