अश्लील गालियां एवं मारपीट करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने सुनाया, न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड की सजा

विदिशा। माननीय न्यायालय श्री राकेश सनोढिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अष्लील गालियां व मारपीट करने वाले आरोपीगणों 01. शकील मंसूरी 02. टुंडा उर्फ शमीम खां 03. श्रीमती फिरोजा बी निवासीगण लुहांगी मोहल्ला विदिशा को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सुश्री गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला विदिशा ने की। 

अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि, फरियादिया मरियम बी ने उसकी लड़की रज्जो के साथ उपस्थित होकर दिनांक 10.11.2016 को थाना कोतवाली विदिशा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि, दिनांक 09.11.2016 की दोपहर करीब 1ः00 बजे वह उसके मकान लुहांगी मोहल्ला पर साफ-सफाई करने गई थी, तो उसका बेटा शकील, उसकी पत्नि फिरोजा व शकील का साला टुण्डा कहने लगे कि यहां बार-बार क्यों आती है तो फरियादीया ने कहा कि उसका मकान है वह तो आयेगी तो इस बात को लेकर शकील, फिरोजा और टुण्डा तीनों अश्लील गालियां देने लगे। जब फरियादिया ने गालियां देने से मना किया तो फिरोजा उससे झूम गई और मारपीट करने लगी, जिससे उसे बांये हाथ की भुजा में चोट लगी। तभी शकील कहने लगा कि लाओ मिट्टी का तेल लाओ आज इसे जान से खत्म कर देते है। तो फिरोजा मिट्टी के तेल की अद्दी लेकर आई और शकील ने मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दिया। तभी मोहल्ले के नारायण और खलील मंसूरी आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। फिर फरियादिया उसकी लड़की के घर चली गई। मारपीट और झूमाझटकी में फरियादिया का मंगलसूत्र वहीं कहीं गिर गया। फरियादिया की रिपोर्ट थाना कोतवाली विदिशा में लेख बद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

 

                                                     

Comments