केरोसिन से जलाकर चोट पहुचाने के अपराध में न्यायालय ने 01-01 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया
विदिशा। (कुरवाई) न्यायालय श्रीमान सुधीर सिंह निगवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई के न्यायालय ने आरोपी सोनू अहिवार और प्रकाश आहिवार ग्राम घासखेड़ी थाना कुरवाई को केरोसीन से जलाकर चोट पहुॅचाने के अपराध में 01-01 वर्ष का कारावास के दण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक को फरियादी अपने घर से बाहर खड़ा था तो आरोपी सोनू आहिवार और प्रकाश आहिवार ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के साथ मारपीट व गाली गलौच करने लगे फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने केरोसीन से जलाकर फरियादी को चोट कारित की गई। आरोपीगणों ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने घटना की सूचना थाना कुरवाई को दी। थाना कुरवाई ने आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 294,324,506,34 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया। माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को धारा 324 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सतीश गौतम ने की।
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