धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही
15 मई तक लागू रहेगी धारा-144
खरगोन। जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा छोटी-छोटी घटनाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित होने से कानून व्यवस्था बाधित होती है। इसी के मद्देनजर अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा ने जिले राजस्व सीमाओं में धार्मिक त्योहारों एवं अन्य अवसरों पर विभिन्न संगठनों के आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के मार्गों पर रैली, अखाड़ें, जुलूस, रात्रि जागरण, तकरीर शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन करना 15 मई तक प्रतिबंधित किया है। साथ ही धार्मिक आयोजनों जुलूस एवं झांकी के अवसरों पर डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने से साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाना भी प्रतिबंधित किया है।
अपर कलेक्टर श्री मुजाल्दा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर व्हाटसअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट न करें जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचे ऐसे पोस्ट करना एवं आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी करना वर्जित होगा। वहीं व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना तथा भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करेगा एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकेगा। साथ ही गु्रप एडमिन द्वारा कोई भी ग्रुप का सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने जैसे संदेश, फोटो, वीडियो डालता है तो उसकी जवाबदारी स्वयं गु्रप एडमीन की होगी एवं संबंधित सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के संदर्भ में निकटतम थाने में सूचना दर्ज कराना होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्हाट्सअप, फेसबुक पर किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र को फॉरवर्ड/लाईक अथवा शेयर नहीं करेगा। वहीं सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते हैं इन पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देना भी प्रतिबंधित किया है। साथ ही स्थानीय निकाय व जिले के समस्त थाना प्रभारी भी अपने-अपने माध्यमों से जन सामान्य को इस आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकरण दल खरगोन पहुँचा, प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन किया
खरगोन। खरगोन शहर में 10 अप्रैल को आयोजित जुलूस के बाद साम्प्रदायिक दंगों से हुई लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान के दावों के प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए राज्य शासन ने दावा अधिकरण दल नियुक्त किया है। इस दल के अध्यक्ष व सेवानिवृत न्यायाधीश श्री शिवकुमार मिश्रा और मप्र शासन के सेवानिवृत्त सचिव श्री प्रभात पाराशर मंगलवार को खरगोन पहुंचे। यहां स्थानीय एनवीडीए रेस्ट हॉउस में कलेक्टर श्रीमति अनुग्रहा पी और एसपी श्री रोहित काशवानी ने मुलाकात की। इसके पश्चात अधिकरण दल प्रभावित क्षेत्र का अवलोकन करने पहुँचे। दोनो ही अधिकारी सबसे पहले तालाब चौक पहुँचकर घटना के पहलू के बारे में जाना। यहां कलेक्टर व एसपी द्वारा 10 अप्रैल की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चात संजय नगर पहुँचकर प्रभावित नागरिको के घरों में जाकर नुकसानी को देखा। साथ ही अधिकारियों ने प्रभावित नागरिको से बात भी की। यहां कलेक्टर व एसपी ने मोहल्ले में हुई घटना के बारे में बताया। दल के सदस्य व सेवानिवृत सचिव श्री प्रभात पाराशर ने संजय नगर निवासी रविन्द्र कुमावत से घटना के दिन के बारे में जाना। अधिकारियों ने संजननगर, छोटी मोहन टॉकिज, काजीपुरा और भाटवाड़ी क्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एसएस मुजाल्दा, एसडीएम श्री मिलिन्द ढोके, तहसीलदार श्री योगेन्द्र मौर्य सहित राजस्व का अमला मौजूद रहा।
लाउड स्पीकर के माध्यम से घृणा फैलाने पर एफआईआर दर्ज
खरगोन। करही थाना क्षेत्र के कतरगांव में घृणा फैलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। खरगोन पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने बताया कि संबंधित थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। जिसमें एक वाहन पर लाउड स्पीकर के माध्यम से एक वर्ग विशेष के लोगो के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही थी। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी. ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिले में अभी धारा 144 लागू है। ऐसे समय मे किसी तरह से घृणा फैलाने का काम न करें। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फ़ोटो वीडियो पोस्ट न करे। आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रखे।
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