न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह के कारावास व 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

विदिशा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय सुश्री निषा रघुवषी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा ने अपने निर्णय 13.04.2022 को अभियुक्त गणेष राम पुत्र चंदन सिंह अहिरवार आयु 48 वष निवासी ग्राम- अम्बार जिला विदिषा को धारा 323 भारतीय दण्डसंहिता में 03 माह का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री साकेत गोयल द्वारा की गई।

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री साकेत गोयल द्वारा बताया कि घटना दिनांक को फरियादिया अपने दामाद और लडकी को छोडकर घर आई तो आरोपी ने फरियादिया से कहा कि मैंने जब दामाद और लडकी को जाने से रोका था तो उन्हे क्यों जाने दिया आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ डण्डे से मारपीट की थी। जिससे फरियादिया को चोटे आई थी। उक्त घटना के संबंध में फरियादिया ने थाना ग्यारसपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री साकेत गोयल द्वारा की गई। 


                                                

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