नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास एवं कुल 11500/- रूपये का अर्थदण्ड

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी निवासी- आरक्षी केन्द्र पथरिया अंतर्गत जिला विदिषा को धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड, धारा 3(1)(ू.प) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम)में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमान जे. एस. तोमर एवं श्री मनीष कथोरिया अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है। 

 घटना के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा ने बताया कि, दिनांक 20.03.2016 को फरियादी एवं उसके सभी बच्चे खाना खाकर सो गये थे। रात करीबन 11ः00 बजे उसका लड़का निस्तार के लिए उठा था उसके लड़के ने अभियोक्त्री को देखा तो अभियोक्त्री बिस्तर पर नहीं थी फिर उसके लड़के ने आसपास देखा था और उसे जगाया था एवं उसे बताया कि अभियोक्त्री न जाने कहां चली गई है फिर फरियादी ने अभियोक्त्री को दिनांक 31.03.16 को सारे रिश्तेदारों में तलाश किया था परंतु उसका कोई पता नहीं चला था।

 आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला- फुसलाकर इंदौर में लेजाकर अन्य स्थान पर रखा हुआ था। दिनांक 13.05.2016 को पुलिस द्वारा पीडिता को दस्तयाब किया गया। इस अवधि के दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता से कई बार उसकी अनुमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए गए।

 फरियादी द्वारा घटना के संबंध में दिनांक 22.03.2016 को थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 25/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया था। 

उक्त प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। 

घरेलु एल.पी.जी गैस सिलेण्डर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले कैरोसीन का दुरूपयोग करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माने की सजा

विदिशा। न्यायालय श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने घरेलु एल.पी.जी गैस सिलेण्डर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले कैरोसीन का दुरूपयोग करने वाले आरोपी सुनील जैन पुत्र कैलाश चंद जैन निवासी- तलैया मोहल्ला विदिशा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड 2 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा की गयी।

 मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि दिनांक 12.01.2011 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राजेन्द्र मिश्रा द्वारा क्रिरी मोहल्ला विदिशा में स्थित मधुवन स्वीट्स की जांच करने पर अभियुक्त द्वारा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले कैरोसीन का दुरूपयोग करते हुए पाये गये। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

जहरीली शराब को कब्जे में रखने के आरोपी रघुवीर उर्फ चड्डी को हुई सजा,,,,,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा,,

घटना दिनांक 16/1/21 की है पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक आदमी अवैध शराब रखे है,सूचना की तस्दीक पर पुलिस दल रात्रि 10 बजे घटना स्थल लड्डा एजेंसी के पास खरीफाटक रोड विदिशा पहुंची थी,पुलिस दल को देखकर आरोपी भागने लगा तो घेराबंदी कर उसे पकड़ा था नाम पूछने पर उसने अपना नाम रघुवीर उर्फ चड्डा बताया आरोपी अपने हांथ में सफेद रंग का केन लिया था उसे चेक करने पर उसमें जहरीली शराब पाई थी जो लगभग 5 लीटर थी,स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी से जहरीली शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था,जप्तशुदा शराब को एफएसल जांच के लिए पहुंचाया गया था जिसे जहरीली शराब होना पाया था,

प्रकरण में शराब जप्ती और गिरफ्तारी के स्वतंत्र गवाह होस्टाइल(बदल ) गए थे,प्रकरण के पैरवी कर्ता अधिकारी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने पुलिस गवाहों एवं की गई विवेचना के आधार पर आरोपी को दोषसिद्धि कराई है अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी रघुवीर उर्फ चड्डी को आबकारी अधिनियम की धारा 49 A में एक वर्ष कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है


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