नाबालिग बालक के साथ दुराचार करने वाले आरोपी मुकेष को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

विदिशा (बासौदा)। माननीय न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2022 को अभियुक्त मुकेश को नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में धारा 377 भादवि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- अर्थदण्ड एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- अर्थदण्ड की सजा कुल 4000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एसपीओ दिनेष कुमार असैया द्वारा की गई। 

  अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.18 के दोपहर करीब 12ः00 बजे बालक अपने घर में था। बालक की मां ने उसे 20 रूपये देकर साबूदानें लाने के लिए कहा था। बालक अपनी साईकिल से दुकान जा रहा था तो रास्तें में एक आदमी ने बालक की साईकिल रोककर उससे बोला कि उसके साथ झाड़ियो की तरफ चल। आरोपी बालक की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे खेत की तरफ ले गया। वहां बेरी के पेड़ के पास आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। उक्त घटना पर थाना शहर बासौदा मे अपराध क्रं0 554/2018 धारा 377, 294, 341, 323, 506 भादवि एवं 3ए/4 पॉक्सों अधिनियम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 

 न्यायालय में विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए एवं एडीपीओ के तर्क से सहमत होकर, अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 377 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 5एम/6 पॉक्सों अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु आरक्षक रीतेष तिवारी द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। 

    


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