नाबालिग से छेड़छाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी निवासी- थाना दीवानगंज स्टेशन, जिला रायसेन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 मंे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(दो)(व्ही-ए) भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमान जे. एस. तोमर के द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है।
घटना के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा ने बताया कि, दिनांक 25.12.2016 को पीड़िता द्वारा थाना बासौदा शहर जिला विदिशा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह संबंधित स्कूल में कक्षा-9वीं में बासौदा में पढ़ती है, आरोपी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। दिनांक 25.12.2016 को वह अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो आरोपी ने बाजार में उसका पीछा किया तब पीड़िता ने उससे कहा था कि मेरा पीछा क्यों करते हो? तो आरोपी ने कहा अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा।
पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में दिनांक 25.12.2016 को आरक्षी केन्द्र बासौदा शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया था।
उक्त प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
नाबालिग से छेड़छाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड
विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष विषेष सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी निवासी- थाना दीवानगंज स्टेशन, जिला रायसेन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 12 मंे 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(दो)(व्ही-ए) भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- अर्थदण्ड, से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमान जे. एस. तोमर के द्वारा समय-समय पर पैरवी के दौरान सहयोग प्रदान किया गया है।
घटना के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी गार्गी झा ने बताया कि, दिनांक 25.12.2016 को पीड़िता द्वारा थाना बासौदा शहर जिला विदिशा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह संबंधित स्कूल में कक्षा-9वीं में बासौदा में पढ़ती है, आरोपी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। दिनांक 25.12.2016 को वह अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो आरोपी ने बाजार में उसका पीछा किया तब पीड़िता ने उससे कहा था कि मेरा पीछा क्यों करते हो? तो आरोपी ने कहा अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा।
पीड़िता द्वारा घटना के संबंध में दिनांक 25.12.2016 को आरक्षी केन्द्र बासौदा शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया था।
उक्त प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई।
अव्यस्क अभियोक्त्री के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष एवं विषेष न्यायालय पाॅक्सों )विदिशा द्वारा आरोपी जिला विदिशा आरक्षी केन्द्र हैदरगढ़ की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी एवं सहआरोपी दिनांक 20.11.21 को के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका को जबरदस्ती मोटरसाईकिल पर बैठाकर भोपाल ले गये थे और वहां पर आरोपी तथा सहआरोपी ने किराये का कमरा लिया एवं उस कमरे में सह आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ चार दिन तक बारंबार बलात्संग कारित किया।
माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओ एवं बालिकाओ के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अव्यस्क बालक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष एवं विषेष न्यायालय पाॅक्सों) विदिशा द्वारा आरोपी, जिला विदिशा आरक्षी केन्द्र नटेरऩ की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी ने अपने खेत में 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ गलत काम कारित किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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