शराब पीने के लिए पैसे न देने पर, घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 01 वर्ष का कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड की सजा
विदिशा। न्यायालय श्री पंकज बुटानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने मारपीट के आरोपी धीरसिंह उर्फ विपिनसिंह निवासी - ग्राम गुन्जारी थाना हैदरगढ़ जिला विदिशा को धारा 327, 324, 452 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से, दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती सपना दुबे द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि घटना दिनांक 20.09.2021 को शाम करीब 5ः00 बजे फरियादी घर के सामने खड़ा था। उसी समय आरोपी धीरसिंह उर्फ विपिन सिंह राजपूत हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया और फरियादी से दारू पीने के लिए 200 रूपये मॉगे। जब फरियादी ने उसे रूपये देने से मना किया तो आरोपी ने हाथ में लिए लोहे की रॉड से फरियादी को मारा, जिससे फरियादी के बायें हाथ का अंगूठा और अॅगुली के बीच में लगी जिससे चोट होकर खून निकला। वह चिल्लाते हुए दौड़कर घर में घुस गया तो पीछे से आरोपी भी गॉलियॉ देते हुए फरियादी के घर में घुस आया और उसके साथ घर के अंदर भी लोहे की रॉड से मारपीट की। फरियादी ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना हैदरगढ विदिषा में लेखबद्ध कराई थी। विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
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