चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 03 वर्ष का सश्रम कारावास
विदिशा। न्यायालय श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा के न्यायालय ने चोरी के आरोपी अर्जुन जाटव निवासी- बजरंग डेयरी के पास हुरावली जिला ग्वालियर को धारा 457 भादवि मे 3 वर्ष का कारावास एवं 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 380 भादवि में 2 वर्ष का कारावास व 50 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्रीमती किरण कापसे द्वारा की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने बताया कि दिनांक 29.12.2019 को फरियादी पूरे परिवार के साथ शिर्डी गए हुए थे, घर पर ताला लगा हुआ था। दिनांक 31.12.2019 को सुबह फरियादी के पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी की उनके मकान के ताले टूटे हुए है फरियादी दिनांक 01.01.2020 को सुबह 3 बजे वापस आया और उसने घर पर परिवार के साथ जाकर देखा तो, घर के मेन गेट का ताला व अंदर वाले गेट का कुंदा टूटा हुआ था एवं अलमारी के लॉक तोड़ कर उसमें रखे कुल कीमती 3,00,000 लाख रूपये किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी हो गया था। फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में लेख कराई गई थी, कुल कीमती 300000/- चोरी किया जाना लेख कराया था, उक्त सूचना के आधार पर अप. क्र. 3/2020 पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
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