अवैध पिस्टल खरीदने आए 02 आरोपी गिरफ्तार

दोनों आरोपी उज्जैन के डॉन दुर्लभ के करीबी रहे

05 पिस्टल, 02 जिंदा राउन्ड सहित किया गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से कुल 2 लाख 90 हजार का मशरुका जप्त



खरगोन। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय/विक्रय पर लगातार निगाह रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम करने के लिए विशेष अभियान चलाने के संबंध मे निर्देशित किया गया है। इस अभियान के चलते अवैध हथियार, अवैध शराब एवं अवैध गतिविधि आदि पर जिला खरगोन में पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही कर अंकुश लगाया जा रहा है। इसी तारत्मय में अवैध शस्त्र बनाकर बेचने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक खऱगोन श्री सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्री जितेन्द्रसिंह पंवार, अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) डॉ. नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली खरगोन की अवैध शस्त्र रखने वाले आरोपी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

गत दिवस रविवार को थाना प्रभारी खरगोन को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिगनूर के सिकलीगर से हथियार देशी पिस्टल खरीदकर दो व्यक्ति जिनके सिर के बाल बडे बडे शरीर से दुबले पतले काले रंग की बुलेट मोटर सायकल से खण्डवा रोड़ होते हुए इन्दौर तरफ जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर के बताए गए स्थान पर रवाना हुई एवं जेतापुर नहर के पास स्टापर को पूरी रोड़ पर लगाकर सघन चैकिंग चालू की गई। कुछ समय इंतजार करते करीबन रात्रि 10.10 बजे के आसपास चैकिंग के दौरान बताये गए हुलिए के दो व्यक्ति बिना नम्बर की बुलेट मोटरसाईकिल से खरगोन तरफ आते दिखे जो पुलिस चैकिंग को देखकर गाड़ी पलटाकर वापस भागने लगे। जिन्हे घेराबंदी कर पुलिस टीम की मदद से पकड़ा। पकड मे आए व्यक्तियों से उनका नाम पूछने पर बुलेट चलाने वाले ने अपना नाम यज्ञान्त उर्फ कान्हा पिता मनोज लिखार जाति कोष्टी उम्र 24 साल नि.जी. सुदामा नगर इंदौर थाना द्वाराकापुरी व पीछे बैठे ने अपना नाम शहजादा उर्फ अरशद उर्फ मामू पिता निशार खान उम्र 26 साल जाति मुसलमान नि. वार्ड नम्बर 03 मंगलेश्वर मार्ग देपालपुर जिला इंदौर का रहना बताया गया। दोनों की तलाशी लेने पर बुलेट चलाने वाले यज्ञान्त की जामा तलाशी लेते हुए उसकी कमर की दाहिने तरफ पेन्ट में खोसी हुई 01 देशी पिस्टल जिसकी मेग्जीन निकालकर देखने पर मेग्जीन में एक जिन्दा कारतूस लगा हुआ पाया गया। उसके साथी शहजादा की जामा तलाशी लेते हुए उसकी भी कमर के दाहिने तरफ पेन्ट मे खोसी हुई एक पिस्टल वाली जिसकी मेग्जीन निकालकर देखने पर मेग्जीन में एक जिन्दा कारतूस लगा हुआ पाया गया। उसकी पीठ पर टंगे काले बैग की तलाशी लेने पर उसमे भी 03 देशी पिस्टल रखी होना पाया गया। आरोपियों से पिस्टल रखने के संबंध मे लाइसेन्स या दस्तावेज मांगने पर कोई लाइसेन्स या दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपियों से अवैध हथियार के संबंध में पूछते हुए ग्राम सिंगनूर के तूफानसिह सिकलीकर से पाँच पिस्टल प्रति नग 10,000 रूपये कुल 05 नग जिनकी कीमत 50,000 रूपये तथा दो जिन्दा कारतूस साथ खरीदना बताया।

इन दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली लाकर प्रथक प्रथक पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा बताया गया की इंदौर में अपनी पहचान स्थापित करने व लोगों मे अपना डर पैदा करने की नियत से पिस्टल लेने आए थे। जरूरत पड़ने पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पिस्टल से फायर करने में नहीं चूकते। साथ ही यह भी बताया कि हम लोग उज्जैन के डॉन दुर्लभ कश्यप गैंग में रहे हे। साथ ही आरोपियों ने बताया कि हम दुर्लभ की मौत से पहले दुर्लभ के साथ इंदौर की जेल मे भी बंद रहे है। दुर्लभ की मौत हो जाने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर दुर्लभ को फॉलो करते थे व उसी के जैसी दशहत लोगों मे फैलाना चाहते थे ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्र 127/22 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा 05 देशी पिस्टल कुल अनुमानित कीमत 50,000 रुपये, 02 जिंदा कारतूस, 04 मोबाईल कीमत लगभग 30,500 रुपये, एक बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकल कीमत लगभग 2,00,000 रुपये जप्त किए हैं। 

गिरफ्तार आरोपियों का थाने में आपराधिक रिकार्ड 

यज्ञान्त उर्फ कान्हा अलग-अलग थानों में कुल 10 प्रकरण दर्ज है। इनमें द्वारकापुरी (इंदौर) थाने में अपराध क्रमांक 139/15 आईपीसी की धारा 323,294,506, एम.आई.जी (इंदौर) अपराध क्रमां 141/17 आईपीसी की धारा 392, एम.आई.जी (इंदौर) अपराध क्रमांक 442/17 आईपीसी 392, विजयनगर (इंदौर) अपराध क्रमांक 510/17 आईपीसी 392, राजेन्द्र नगर (इंदौर) अपराध क्रमांक 420/17 आईपीसी की धारा 379, अटेर (भिंड) अपराध क्रमांक 55/20 आईपीसी की धारा 294,323,506,34, अन्नपूर्णा (इंदौर) अपराध क्रमांक 241/21 आईपीसी की धारा 294,325,506,34, द्वारकापुरी (इंदौर) अपराध क्रमांक 188/21 आर्म्स एक्ट की धारा 25,27, द्वारकापुरी (इंदौर) 538/21 आर्म्स एक्ट 25, द्वारकापुरी (इंदौर) 511/21 आईपीसी की धारा 327,294,506,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। वहीं शहजादा उर्फ अरशद के विरूद्ध भी अलग अलग थानों में 05 प्रकरण दर्ज है। इनमें थाना देपालपुर (इंदौर) अपराध क्रमांक 14/16 धारा 452,294,323,506,34, देपालपुर (इंदौर) अपराध क्रमांक 71/16 की धारा 294,323,506,34, चंदन नगर (इंदौर) में अपराध क्रमांक 527/17 आईपीसीकी धारा 307,324,323,294,506, देपालपुर (इंदौर) अपराध क्रमांक 253/19 आईपीसी की धारा 498,323,506,34, देपालपुर (इंदौर) अपराध क्रमांक 187/20 की धारा 294,323,506,427,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।

                इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी खरगोन श्री रोहित अलावा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कोतवाली श्री बी एल मंडलोई के नेतृत्व मे उनि दिवानसिंग नरगावे ,आर.285 रमेश, आर.20 रविन्द्र, आर.107 संतोष शुक्ला तथा प्रआर. लोकेश वासकले, प्रआर. विजय जमरे, आर. दीपक तोमर, आर. तरुण, आर. सुमित, आर. मनीष व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रआर आशीष अजनारे, आर.275 अभिलाष डोंगरे, आर 10 मगन, आर 238 विजयेन्द्र, आर. सोनू आदि की अहम भूमिका रही।

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